scriptब्लैक स्पॉट्स के मामले में शासन के प्रोटोकाल का नहीं हो रहा पालन | In the case of black spots, the rule of governance is not being follow | Patrika News

ब्लैक स्पॉट्स के मामले में शासन के प्रोटोकाल का नहीं हो रहा पालन

locationछिंदवाड़ाPublished: Aug 13, 2018 12:01:42 pm

Submitted by:

vinay purwar

नगरीय प्रशासन एवं विकास ने जारी किए सख्त निर्देश: ब्लैक स्पॉट्स में सुधारात्मक उपायों के लिए गम्भीर नहीं निगम

nigam

ब्लैक स्पॉट्स के मामले में शासन के प्रोटोकाल का नहीं हो रहा पालन

छिंदवाड़ा. राज्य मार्गों एवं मुख्य जिला मार्गों पर ब्लैक स्पॉट्स चिह्नित कर उन्हें लम्बे समय के लिए सुधारात्मक उपाय करने के सम्बंध में राज्य सरकार द्वारा जारी प्रोटोकाल का नगर निगम द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अपर आयुक्त विकास मिश्रा ने इस सम्बंध में पत्र जारी कर असंतोष व्यक्त किया है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी द्वारा लोक निर्माण विभागों के अधीन समस्त मार्गों के सुधारात्मक उपायों के सम्बंध में सतत समीक्षा की जा रही है। कमेटी के निर्देशानुसार ब्लैक स्पॉट्स चिह्नित कर उन्हंे सुधारने के उपाय किया जाना अनिवार्य है। कमेटी के निर्देश पर १९ दिसम्बर २०१६ को प्रोटोकॉल जारी किया जा चुका था। इस पर समय-समय पर पालन करने के निर्देश नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी किए जाते रहे हैं। दो अगस्त को जारी हुए पत्र के अनुसार निगम क्षेत्र में इस प्रोटोकॉल क ा पालन नहीं किया जा रहा है।
ब्लैक स्पॉट्स में दुर्घटना के लिए जिम्मेदार मार्गों सम्बंधित कमियों के सुधार के लिए प्रस्ताव तैयार करके सक्षम अधिकारी को भेजा जाता है। शॉर्ट टर्म सुधार आवश्यक हुए तो उन्हें तत्काल लागू किया जाता है। इसमें साइन बोर्ड, स्पीड ब्रेकर, रम्बल स्ट्रिप, रोड मार्किंग प्वाइंट, क्रैश, बैरियर लगाना शामिल है। लॉन्ग टर्म सुधारों के लिए भी आवश्यकता अनुसार सर्वेक्षण कर मार्ग से सम्बंधित समस्त फीचर को मार्क करते हुए बेस मैप तैयार करके नियमानुसार डीपीआर तैयार किया जाता है। इसके लिए निविदा भी निकाली जा सकती है, कंसल्टेट से भी अनुबंध के तहत सेवा ली जा सकती है। ब्लैक स्पॉट्स के स्थाई उपाय के लिए जमीन की कमी है तो सक्षम अधिकारी को भूअर्जन के प्रस्ताव भी भेजे जाते हैं। उपायों को लागू किए जाने के बाद इम्पैक्ट एनालिसिस भी किया जाना है। इसमें यह देखा जाता है कि दुर्घटनाओं में कितनी कमी आई है।
दुर्घटना स्थलोंं को माना जाता है ब्लैक स्पॅाट
ऐसे मार्ग जिन पर विगत तीन वर्षों के दौरान पांच दुर्घटनाएं हुई हों या मौत हो चुकी हों, एेसी जगहों को ब्लैक स्पॉट माना जाता है। इनकी जानकारी पुलिस विभाग द्वारा मिलती है। इन स्पॉट्स का निरीक्षण सम्बंधित परिक्षेत्र के इंजीनियर, उस थाना क्षेत्र के पुलिस निरीक्षक एवं रोड सेफ्टी विशेषज्ञ करते हैं। यह समिति प्रारम्भिक रूप से दुर्घटना मार्ग से सम्बंधित कमियों का परीक्षण करती है। दुर्घटना के लिए जिम्मेदार कारणों की रिपोर्ट बनाकर सम्बंधित थाने एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय भेजती है। निरीक्षण की टीप फोटोग्राप्स सहित निर्धारित प्रपत्र में भरकर वरिष्ट कार्यालयों में भी भेजी जाती है।
यातायात विभाग बताता है ब्लैक स्पॉट्स
निगम के इंजीनियरों द्वारा यातायात विभाग से सम्पर्क क र ब्लैक स्पॉट चिह्नित किए जाते हैं। उनके उपाय सम्बंधी समस्त डिटेल संचालनालय भेजी जाती है। यह प्रक्रिया पहले भी की जा चुकी है।
अशोक पांडेय, सहायक यंत्री निगम
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