यह कहा था कलेक्टर ने
कलेक्टर न्यायालय द्वारा अपने आदेश में कहा गया गया था कि आवेदक लंबे समय से प्रस्तावित भूमि पर काबिज होकर निवासरत हैं। ऐसी स्थिति में प्रश्नाधीन भूमि के स्वामित्व के संबंध मेें उभय पक्षों को सुना जाना आवश्यक है। वर्तमान में वर्षा ऋतु होने से आवेदकों को बेदखल करना न्यायसंगत नहीं होगा। ऐसी स्थिति में प्रकरण में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए जाते हैं।