कॉलेज स्टूडेंट्स को रिपोर्ट दर्ज कराने की दी जानकारी
कॉलेज मेंं कानूनी साक्षरता एवं जागरुकता शिविर

छिंदवाड़ा/ जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीएस भदौरिया के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शनिवार को शहर के एक कॉलेज मेंं कानूनी साक्षरता एवं जागरुकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी छिंदवाड़ा सोमनाथ राय, पैरालीगल वॉलेंटियर श्यामल राव, कॉलेज के प्रोफेसर आरके पहाड़े, डॉ. रणधीर कुमार, सीमा वानखेड़े, अन्नु झा आदि उपस्थित रहे।
जिला विधिक सहायता अधिकारी राय ने पैरालीगल वॉलेंटियर तथा लीगल एड क्लीनिक योजना, वनस्टाप सेंटर, नि:शुल्क अधिवक्ता योजना तथा पारिवारिक विवाद समाधान योजना के साथ-साथ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 में बताई तथा पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराए जाने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। यह भी बताया गया कि किसी व्यक्ति द्वारा जाने अनजाने में कोई अपराध हो जाए और वह किसी अन्य शहर व स्थान में हो और उसके पास न पैसा हो और न परिवारजनों से संपर्क करने का साधन हो तब किस प्रकार नि:शुल्क अधिवक्ता की सुविधा सीधे के न्यायालय या मजिस्ट्रेट से मांग की जा सकती है।
कई बार जागरुकता के अभाव में छोटी सी समस्या के लिए ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है जबकि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नि:शुल्क कानूनी सलाह भी उपलब्ध कराता है। पैरालीगल वालेंटियर राव ने पॉक्सो अधिनियम के अधीन आने वाली घटनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि कई बार 18 वर्ष से कम उम्र के बालक बालिकाओं द्वारा ऐसे कार्य कर लिए जाते है जिसके कारण लडक़ों पर पॉक्सो कानून के अधीन न्यायालयीन कार्यवाही का सामना करना होता है। उन्होंने छात्र-छात्राओं से कॉलेज में अध्ययन पर विशेष ध्यान देने तथा अनैतिक गतिविधियों से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने मप्र पीडि़त प्रतिकर योजना की जानकारी देते हुए बताया कि हत्या, बलात्कार तथा गंभीर शारीरिक क्षति से संबंधित होने वाले अपराधों से पीडि़त व्यक्तियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय द्वारा 3 लाख रुपए तक प्रतिकर की राशि प्रदान की जाती है इसकी अधिक जानकारी कार्यालय से प्राधिकरण से ली जा सकती है। कार्यक्रम के अंत में पहाड़े ने आभार व्यक्त किया। इस दौरान नालसा तथा सालसा की योजनाओं के पम्पलेट्स वितरित किए।
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