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चाकू जब्त आरोपी को भेजा जेल

locationछिंदवाड़ाPublished: Mar 14, 2019 04:51:06 pm

Submitted by:

sunil lakhera

न्यायालय ने दिया निर्णय

Jail to seize knife, sent to jail

चाकू जब्त आरोपी को भेजा जेल

छिंदवाड़ा. न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अमरवाड़ा ने आरोपी संदीप निवासी पौनार को 18 मार्च तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। पुलिस को भ्रमण के दौरान सूचना मिली की बस स्टैंड अमरवाड़ा में एक व्यक्ति हाथ में चाकू लेकर आने-जाने वालों को धमका रहा है। सूचना के आधार पर उपनिरीक्षक केआर ठाकुर अपने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। आरोपी संदीप से लोहे का चाकू जब्त किया। ऑम्र्स एक्ट के तहत आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। आरोपी की ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने जमानत आवेदन को निरस्त कर उसे जेल भेज दिया। शासन की ओर से अभियोजन अधिकारी लोकेश घोरंमारे ने जमानत का विरोध किया।
अवैध शराब बेचने वालों को सजा- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी परासिया ने आबकारी अधिनियम के तहत आरोपी श्याम भाई ढोलपुरी निवासी मसानगंज चौकी बडक़ुही थाना चांदामेटा को अवैध शराब बेचने पर पांच सौ पचास रुपए का दंड एवं न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। पांच मार्च २०19 को थाना चांदामेटा की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर महिला को अवैध तरीके से शराब बेचते गिरफ्तार किया। शराब जब्त कर आरोपी महिला से पूछताछ करने पर उसने शराब रखने का कोई वैध कारण नहीं बताया जिससे पुलिस ने आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के अंतर्गत अपराध दर्ज किया। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मोहित नामदेव ने पैरवी की।
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