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पूरे देश में मिलती है यह नि:शुल्क कानूनी सुविधा, आप भी जानें

locationछिंदवाड़ाPublished: May 08, 2019 11:50:01 am

Submitted by:

Rajendra Sharma

विधिक साक्षरता शिविर : ग्रामीणों को किया जागरूक

chhindwara

District legal services authority

छिंदवाड़ा. जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छिंदवाड़ा के अध्यक्ष बीएस भदौरिया के निर्देश पर मंगलवार को ग्राम पंचायत भवन लिंगा में कानूनी साक्षरता एवं जागरुकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विजय सिंह कावछा, विधिक सहायता अधिकारी सोमनाथ राय, पंचायत सचिव धनराज गौतम एवं पैरालीगल वॉलेन्टियर सरिता धुर्वे भी रहे।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कावछा ने ग्रामीणों को नि:शुल्क अधिवक्ता योजना की जानकारी देने के साथ यह भी बताया कि यह योजना जिले के साथ-साथ पूरे देश में लागू है। कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति चाहे वह किसी भी जिले का निवासी क्यों न हो उसे वहां के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व सिविल न्यायालय से नि:शुल्क अधिवक्ता की सुविधा प्राप्त है। इसके लिए जरूरतमंद व्यक्ति मौखिक अथवा लिखित मांग संबंधी न्यायाधीश से कर सकता है। नि:शुल्क अधिवक्ता सिविल न्यायालय, जिला न्यायालय छिन्दवाड़ा, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में प्राप्त किया जा सकता है।
ऐसे मिलेगी मदद

जिला विधिक सहायता अधिकारी सोमनाथ राय ने नेशनल लोक अदालत, मीडिएशन के साथ-साथ पारिवारिक विवाद समाधान केंद्र योजना की जानकारी दी गई। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों के लिए आय की सीमा एक लाख रुपए वार्षिक तथा उच्चतम न्यायालय के लिए पांच लाख रुपए वार्षिक तय है।
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