ऐसे मिलेगी मदद जिला विधिक सहायता अधिकारी सोमनाथ राय ने नेशनल लोक अदालत, मीडिएशन के साथ-साथ पारिवारिक विवाद समाधान केंद्र योजना की जानकारी दी गई। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों के लिए आय की सीमा एक लाख रुपए वार्षिक तथा उच्चतम न्यायालय के लिए पांच लाख रुपए वार्षिक तय है।