Agriculture:नौ दुकानदारों के इसलिए लाइसेंस हुए सस्पेंड
छिंदवाड़ाPublished: Dec 12, 2019 12:09:50 pm
आठ के पीओएस नही क्ेा एक्टिवेट,एक ज्यादा दाम में बेच रहा था खाद
Agriculture: Department to gather record stock in Rabi season
छिंदवाड़ा. कृषि विभाग ने बुधवार को बड़ी कार्यवाही करते हुए नौ खाद विक्रेताओं के खाद बिक्री के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। आठ दुकानदारों के खिलाफ पीओएस एक्टिवेट न करने के कारण कार्यवाही की गई तो एक दुकानदार तय दाम से अधिक मूल्य पर खाद किसानों को बेच रहा था।
जिले में खाद बेचने वाले 8 दुकानदारों का लाइसेंस कृषि विभाग ने निलंबित कर दिया है। नियम के अनुसार यह दुकानदार पीओएस मशीन से बिक्री का काम करते नहीं पाए गए। गौरतलब है मुख्य सचिव कृषि विभाग ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश देते हुए विभाग को पीओएस के जरिए खाद न बेचने पर विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इफको बाजार गुरैया, इफको ई बाजार सलोनी धर्मकांटा के पास, आईएफएफडीसी पिपरिया राजगुरु, किसान सुविधा केंद्र समसवाडा, देवी कृषि केंद्र समसवाडा, उदय फार्मर्स छिंदवाड़ा,अतुल कृषि केंद्र चौरई के अलावा साहू कृषि केंद्र झिलमिली के खिलाफ यह कार्यवाही उपसंचालक ने की है। उपसंचालक जेआर हेडाऊ ने बताया कि विक्रेताओं को पीओएस के जरिए स्टॉक निष्पादन करने कहा था लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए ये कार्यवाही की गई है।
ज्यादा दाम में बेच रहा था खाद
तय दाम से ज्यादा रुपयों में किसानों को उर्वरक देने की शिकायत के चलते विभाग ने यहां संचालित मेसर्स ओम कृषि सेवा केंद्र का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। इस निजी दुकान से किसानों को महंगे दामों में यूरिया बेचा जा रहा था। इसकी शिकायत किसानों ने अधिकारियों से भी की थी। अधिकारियों ने दुकान पर जाकर जब जांच की तो किसानों की शिकायत सही पाई गई। इस संबंध में विभाग के उपसंचालक ने क्षेत्रीय अधिकारियों को तत्काल जांच रिपोर्ट देने कहा था। जांच में संबंधित दुकानदार के खिलाफ मामला सही पाए जाने पर बुधवार को उपसंचालक ने उसका उर्वरक लाइसेंस निलंबित कर दिया है।
बिल की जगह इस्टीमेट की पर्ची
निजी दुकानदार किसानों को खाद खरीदने के बाद बिल मांगने पर पक्की रसीद नहीं दे रहे। इसमें भी किसानों को गलत पर्ची दे रहे हैं। दरअसल पक्काबिल में दुकान का लाइसेंस नंबर,टिन या पिन नंबर के साथ बिल छपा होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र के कई अनपढ़ किसानों ये दुकानदार स्टीमेट की रसीद में से एक पर्ची पर लिखकर उसे बिल के रूप मे दे रहे हैं। जिसमें दुकान का नाम भी छपा नहीं है। ज्यादा दाम या गलत खाद,बीज निकलने पर जब किसान इस पर्ची को देते हैं तो उसमें कुछ नहीं लिखा होता और दुकानदार मुकर जाते हैं। इस संबंध में विभाग किसानों से या तो समितियों से ही खाद खरीदने को कह रहा है। निजी दुकानों से खरीदी के समय किसी परिचित को साथ में ले जाकर पक्का बिल लेने की हिदायद भी दी जा रही है।
मोजेक इंडिया का उर्वरक निकला अमानक
हरियाणा के गुरुग्राम में मोजेक इंडिया प्रा लि द्वारा जिले में पहुंचाए पोटेशियम-22 प्रतिशत, मेग्नेशियम-18 प्रतिशत और सल्फेट-20 प्रतिशत का नमूना जांच में अमानक निकला है। इसका सेंपल गुरैया मंडी के पास स्थित जगदंबा खाद बीज भंडार से लिया गया था। इंदौर स्थित प्रयोगशाला में इसे जांच के लिए भेजा गया था। नौ तारीख को आई वहां की रिर्पोर्ट मेें यह अमानक स्तर का पाया गया। विभाग ने पूरे जिले में इस उर्वरक का आए लाट की खरीदी बिक्री के साथ उसका भंडारण तत्काल प्रभाव से रोकने के निर्देश दिए हैं।