जिला प्रशासन के ये हैं निर्देश
1. सात अप्रैल को सुबह के समय दूधवाले एवं पेपर वाले रोज की तरह दूध एवं पेपर घर-घर पहुंचाएंगे।
2. समस्त मेडिकल स्टोर रोज की तरह खुले रहेंगे।
3. सुबह आठ से दोपहर 12 बजे तक थोक सब्जी मंडी खुली रहेगी। थोक सब्जी मंडी से केवल फुटकर सब्जी वालों को सब्जियों का विक्रय किया जाएगा। इस दौरान समस्त सब्जी व्यापारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करेंगे एवं मास्क सेनिटाइजर और हैंड ग्लब्स का इस्तेमाल करेंगे।
4. गांधीगंज स्थित थोक किराना की दुकानें खुली रहंगी। इन थोक किराना दुकानों से केवल फुटकर किराना व्यापारियों को किराना का सामान का विक्रय किया जाएगा। ये समस्त फुटकर किराना व्यापारी केवल होम डिलेवरी से ही किराना सामान सप्लाई करेंगे। अपनी किराना दुकान से कोई भी सामान का विक्रय नहीं करेंगे। समस्त व्यापारी वर्ग को सोशल डिस्टेंसिग का पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही इन्हें मास्क सेनिटाइजर और हैंड ग्लब्स का इस्तेमाल भी
करना होगा।
5. फेरी लगाकर सब्जी एवं फल बेचने वाले मोहल्ले-मोहल्ले में फेरी लगाकर ही सब्जियों एवं फलों का विक्रय कर सकेंगे।
6. यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।