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Lok Adalat : वर्षों से लम्बित मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण यहां मिनट में होंगे हल, जानें फायदे

locationछिंदवाड़ाPublished: Nov 19, 2019 12:59:17 am

Submitted by:

Rajendra Sharma

14 दिसम्बर को लगने वाली नेशनल लोक अदालत की तैयारी

Legal services authority

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मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरणों के निराकरण के लिए इंश्योरेंस कंपनी के साथ प्री-सिटिंग
पांच प्रकरणोंं में बनी समझौता के लिए सहमति
छिंदवाड़ा. मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला छिंदवाड़ा में जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छिंदवाड़ा के अध्यक्ष बीएस भदौरिया के निर्देशन में 14 दिसम्बर शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
इस लोक अदालत में मोटर दावा दुर्घटना क्षतिपूर्ति प्रकरणों के निराकरण के लिए मंगलवार को जिला न्यायालय परिसर स्थित एडीआर भवन में जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छिंदवाड़ा बीएस भदौरिया के मागदर्शन में इंश्योरेंस कंपनियों के बीमा क्लेम संबंधी प्रकरणों में राजीनामा के लिए सहमत होने के लिए लोक अदालत प्रभारी एनके गोधा विशेष न्यायाधीश छिंदवाड़ा एवं क्लेम केसेस प्रभारी तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एके गोयल व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छिंदवाड़ा के सचिव व अपर जिला न्यायाधीश विजय सिंह कावछा ने नेशनल इंश्योरेंस एवं न्यू-इंडिया बीमा कंपनी के पैनल अधिवक्ताओं तथा क्लेमेन्ट व उनके अधिवक्ताओं की प्री-सिंटिग बैठक की
इस प्री-सिटिंग बैठक में बीमा कंपनी की ओर से आकाश सिंह चौहान, सहायक प्रबंधक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी आदि उपस्थित हुए। बैठक में अधिवक्ता राजभानसिंह, प्रणय नामदेव, प्रसन्न बाकलीवाल, एनआर नासेरी, सोहन माहोरे, प्रेमचंद बडग़ैया आदि उपस्थित रहे।
मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा संबंधी प्रकरणों में लोक अदालत क्लेम केसेस प्रभारी एके गोयल तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छिंदवाड़ा के सचिव व अपर जिला न्यायाधीश विजय सिंह कावछा ने स्वयं समझौता कराने का प्रयास किया गया जिसमें पांच प्रकरणों में सहमति बनी।
14 दिसम्बर 2019 को लगने वाली नेशनल लोक अदालत में मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा के प्रकरणों में समझौता कराने के लिए 20 नवम्बर 2019 को दोपहर दो बजे से यूनाईटेड एवं ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी के साथ प्री-सिटिंग बैठक का आयोजन किया जाएगा।
समस्त मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरणों के पक्षकारों से अनुरोध है कि जिनका मामला न्यायालय में लंबित है या कोई प्रीलिटिगेशन मामला लोक अदालत में प्रस्तुत करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति व पक्षकार प्रकरण का राजीनामा द्वारा निपटारा के लिए विरोधी पक्षकार के साथ संबंधित खंडपीठ व न्यायालय में संपर्क कर सकता है। अधिक जानकारी के लिये कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छिन्दवाड़ा में भी संपर्क किया जा सकता है।
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