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यहां 48 हजार 403 मतदाता डालेंगे पहली वार वोट, पढ़ें क्या है खास

locationछिंदवाड़ाPublished: Apr 26, 2019 01:10:29 am

Submitted by:

Rajendra Sharma

स्टेंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित

chhindwara

lok sabha election 2019

छिंदवाड़ा. जिला प्रशासन लोकसभा और विधानसभा उप निर्वाचन की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। इसी कड़ी में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. श्रीनिवास शर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में स्टेंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा निर्वाचन व सीइओ जिला पंचायत अनुराग सक्सेना, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी कविता बाटला, सहायक कलेक्टर अभिलाष मिश्रा, एसडीएम अतुल सिंह एवं अन्य सम्बंधित अधिकारी, राजनीतिक दलों के पदाधिकारी और अभ्यर्थी उपस्थित थे।
बैठक में बताया गया कि नौ अप्रैल की स्थिति में मतदाताओं की संख्या 15 लाख 12 हजार 369 हो गई है, जिसमें 18 से 19 वर्ष आयु के 48 हजार 403 मतदाता हैं, इन्हें लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल करने पर फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा 2 हजार 414 सर्विस मतदाता और 16 हजार 489 पीडब्ल्यूडी मतदाता हैं। कुल मतदाताओं में सात लाख 71 हजार 601 पुरुष, सात लाख 40 हजार 750 महिला और 18 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। जिले में लोकसभा निर्वाचन में एक हजार 943 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 1200 से अधिक मतदाता वाले 79 मतदान केंद्र, 20 आदर्श मतदान केंद्र, 20 महिला मतदान कर्मी सम्बंधी मतदान केंद्र और छह पीडब्ल्यूडी मतदानकर्मी सम्बंधी मतदान केंद्र हैं।
बैठक में बताया गया कि मतदान केंद्र पर मतदाता को मतदाता पर्ची के साथ मतदाता परिचय पत्र अथवा 11 अन्य दस्तावेजों में से कोई एक फोटोयुक्त दस्तावेज लेकर पहुंचना अनिवार्य है। बताया गया कि 29 अप्रैल को प्रात: सात से शाम छह बजे के मध्य मतदान होगा तथा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 126 छिंदवाड़ा के मतदान केंद्रों में प्रात: 5.30 बजे और अन्य विधानसभा क्षेत्रों में प्रात: छह बजे मॉकपोल होगा। पोलिंग एजेंट को लोकसभा और विधानसभा के लिए अलग-अलग नियुक्ति पत्र देना होगा। बैठक में बताया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं जिनका पालन किया जाना अनिवार्य है। बैठक में मतदान दिवस के लिए पूर्व व्यवस्थाओं के तहत इवीएम/वीवीपैट का द्वितीय रेंडमाइजेशन और कमिशनिंग, मतदान केंद्रों पर उपलब्ध अनिवार्य मूलभूत सुविधाएं, सेक्टर मजिस्ट्रेट व माइक्रो आब्जर्वर की नियुक्ति, कंट्रोल रूम आदि के सम्बंध में भी विस्तार से चर्चा की गई।
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