छिंदवाड़ा

जानिए नई सरकार बनने तक आज से क्या कुछ बदल जाएगा

जिले में घातक हथियार व आग्नेय शस्त्रों का प्रदर्शन और उपयोग प्रतिबंधित

छिंदवाड़ाMar 11, 2019 / 10:59 am

prabha shankar

2019 election

छिंदवाड़ा. आचार संहिता लागू होते ही कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ.श्रीनिवास शर्मा ने लोकसभा निर्वाचन अवधि में कानून व्यवस्था की स्थिति के नियंत्रण के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण जिले में सभी प्रकार के घातक हथियार व आग्नेय शस्त्रों का प्रदर्शन और उपयोग को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करने के साथ ही अन्य प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। कहा गया कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ.शर्मा के हस्ताक्षर से जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के घातक हथियार जैसे चाकू, लोहे की छड़, लाठी, तलवार, भाला, बरछी, फरसा, गंडासा आदि का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं कर सकेगा तथा कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के आग्नेय शस्त्रों का प्रदर्शन सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकेगा।

यहां नहीं जमा होगी भीड़
उन्होंने जिले के प्रत्येक थाना क्षेत्र में जन साधारण के अवैध जमाव को प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही जिला निर्वाचन कार्यालय
छिंदवाड़ा तथा रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय से 100 मीटर के क्षेत्र में जन साधारण के अवैध जमाव को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है जिससे नाम निर्देशन पत्रों से सम्बंधित प्रक्रिया प्रारम्भ होने से पूर्ण होने तक इस प्रतिबंधित क्षेत्र के भीतर कोई भी अभ्यर्थी अथवा उसके किसी भी प्रस्थापक द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के दौरान पांच सदस्य (अभ्यर्थी को मिलाकर) से अधिक सदस्य का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

जुलूस, सभा और रैली के लिए अनुमति जरूरी
उन्होंने सभी प्रकार के जुलूस, सभा, नारेबाजी, धरना, प्रदर्शन, बंद एवं ध्वनि-विस्तारक यंत्र के उपयोग (धार्मिक स्थलों को छोडकऱ) को पूर्णत: प्रतिबंधित करते हुए आदेश दिए हैं कि किसी भी स्थान पर कोई आम सभा सम्बंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना तथा कोई जुलूस उसके लिए नियत समय, स्थान, मार्ग के सम्बंध में दी गई अनुमति का उल्लंघन नहीं करेगा व निर्धारित मार्ग को बिना अनुमति के परिवर्तित नहीं कर सकेगा। इसी प्रकार किसी राजनीतिक दल अथवा अभ्यर्थी द्वारा मुख्य मार्गों/शाला भवनों में किसी सभा का आयोजन नहीं किया जाएगा ।
कोई भी व्यक्ति/संस्था/राजनीतिक पार्टी सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किए बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं करेगी। निर्वाचन प्रचार-प्रसार में वाहन तथा वाहन पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय दंडाधिकारी/ कार्यपालिक मजिस्ट्रेट) से प्राप्त की जाना अनिवार्य है।

वाहन होंगे अधिकृत
छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व से मतदान दिवस से 48 घंटे बाद तक चौपहिया यंत्र चलित वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसमें निर्वाचन कार्य में नियोजित सभी प्रकार के वाहन, पुलिस एवं दंडाधिकारी के सभी प्रकार के वाहन, अभ्यर्थी एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ता के उपयोग के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुज्ञापत्रधारी वाहन, जिले के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए या अपने परिवार के सदस्य के उपयोग के लिए प्रयोग करने वाले वाहन, सार्वजनिक परिवहन बस एवं माल वाहक ट्रक जो निश्चित स्थानों के अनुज्ञापत्र के आधार पर चल रहे हों, उनको छूट रहेगी। अत्यावश्यक सेवा जैसे अस्पताल, दुग्ध वाहन, पानी टैंकर, विद्युत ड्यूटी आदि, सभी शासकीय वाहन और शासकीय कार्य में संयोजित निजी वाहन, अन्य कोई वाहन जिसे प्राधिकृत अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से वैध रूप से अनुमति दी गई हो, उनको भी छूट रहेगी।

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