लूट के आरोपी की जमानत खारिज
अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम की धारा में अपराध
लूट के आरोपी की जमानत खारिज
छिंदवाड़ा. अनुसूचित जाति, जनजाति अधिनियम की धारा के आरोपी मदन यदुवंशी को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी परासिया के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। छह नवम्बर २०18 को दीपक लाहोरिया अपने घर जा रहा था जहां आरोपी ने अन्य साथियों के साथ मिलकर उसका रास्ता रोककर मारपीट की और दो हजार रुपए एवं एक मोबाइल छीन लिया। थाना चांदामेटा थाना पुलिस ने भारतीय दंड विधान एवं अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम की धारा में अपराध दर्ज किया। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मोहित नामदेव ने जमानत आवेदन का विरोध किया।
शराब रखने वाले को सजा
आरोपी पप्पू उर्फ राहुल राजपूत निवासी बरारीपुरा छिंदवाड़ा को आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) में दोषी पाते हुए एक साल के कठोर कारावास एवं २५ हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। थाना कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी पप्पू उर्फ राहुल, सावलेबाड़ी निवासी चंद्रभान कुनबी के खेत के समीप अवैध रूप से हाथ भट्टी की शराब बेचने के लिए लाने वाला है। दबिश देकर आरोपी को पकड़ा गया। कब्जे से काले रंग की तीन प्लास्टिक की कुप्पी में से प्रत्येक कुप्पी से 20-20 लीटर महुआ की शराब जब्त की। प्रकरण दर्ज कर न्यायालय के समक्ष अभियोगपत्र पेश किया। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अभयदीप सिंह ने पैरवी की।
मारपीट करने वाले को नहीं मिली जमानत
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छिंदवाड़ा ने आरोपित नरेश व अरुण विश्वकर्मा निवासी ग्राम सिंगपुर थाना मोहखेड़ का जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। अभियोजन और बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने जमानत आवेदन खारिज कर आरोपितों का जेल वारंट काट दिया। 13 सितम्बर २०17 को प्रार्थी सिंगपुर बाजार गया था। लौटते समय शाम लगभग छह बजे संजू माली के घर के पास आरोपितों ने उसे रोककर अपशब्द कहे और पुरानी रंजिश को लेकर रमेश ने कुल्हाड़ी से पैरों में मार कर गम्भीर चोट पहुंचाई। सहायक लोक अभियोजन अधिकारी परितोष देवनाथ ने प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया। अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपितों का जेल वारंट काट दिया।
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