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छिंदवाड़ा

कन्हान नदी में उड़ी एनजीटी के नियमों की धज्जियां

इस प्रकरण का एक पहलू यह हैं कि बहती नदी में कोई भी पट्टेदार मशीन लगाकर
रेत नहीं निकाल सकता। इस पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा सख्त निर्देश
दिए गए हैं। कन्हान नदी में ये दोनों स्थानों में मशीन से खुदाई होने से यह
खनन नियम विरूद्ध पाया गया।

छिंदवाड़ाJan 18, 2017 / 11:33 am

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छिंदवाड़ा. सौंसर क्षेत्र की कन्हान नदी के सायरा निमनी और रोहना तट पर रेत के उत्खनन में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई है। इसके गड्ढों की नपाई करने के लिए खनिज विभाग की टीम मंगलवार को पहुंची थी और करीब 11 हजार घनमीटर क्षेत्र में रेत की खुदाई होना पाया था। इस आधार पर अवैध उत्खनन का प्रकरण तैयार किया जाएगा। इसके लिए सौंसर एसडीएम डीएन सिंह के छुट्टी से लौटने का इंतजार हैं। शनिवार को छापे के बाद मंगलवार को खनिज अधिकारी आशालता वैद्य और खनिज निरीक्षक अभिषेक पटले ने पहुंचकर कन्हान नदी में मशीन से किए गए गड्ढों की नपाई की। रोहना में एक हजार घनमीटर और सायरा निमनी में 10 हजार घनमीटर रेत अवैध रूप से निकाला जाना पाया गया। इस प्रारंभिक आंकलन के बाद विस्तृत रिपोर्ट तैयार होगी। हालांकि खनिज अधिकारी इस पर ज्यादा खुलकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। रोहना की खदान सैनिक फुड प्रालि और निमनी की प्रशांत पराडकर के नाम पर रजिस्टर्ड है। खनिज अधिकारी आशालता वैद्य का कहना है कि इस मामले में रेत के स्थल की नपाई कराई गई है। हम इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर कलेक्टर को देंगे।


बहती नदी में नहीं लगा सकते मशीन
इस प्रकरण का एक पहलू यह हैं कि बहती नदी में कोई भी पट्टेदार मशीन लगाकर रेत नहीं निकाल सकता। इस पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं। कन्हान नदी में ये दोनों स्थानों में मशीन से खुदाई होने से यह खनन नियम विरूद्ध पाया गया। इसके अलावा यह इलाका लीज क्षेत्र से बाहर था। कलेक्टर यदि इस पर सख्त रवैया अपनाते हैं तो कम से कम 10 से 20 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है।
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