छिंदवाड़ाPublished: Jun 19, 2019 11:58:15 pm
prabha shankar
कोर्ट ने आरोपी को दी 10 वर्ष के कारावास की सजा
Rape case in ajmer :
छिंदवाड़ा. नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी भीमराव कड़वे (25) को न्यायालय ने 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं आठ सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अपहरण के आरोपी अमोल जोगी (25) को सात साल के कठोर कारावास और तीन सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। दोनों आरोपी ग्राम पिपला केवलराम थाना नरखेड़ जिला नागपुर के निवासी हैं। अपर सत्र न्यायाधीश सौंसर ने फैसला सुनाया। नाबालिग 11 जुलाई 2016 को घर से स्कूल जा रही थी। रास्ते में बोरगांव प्राथमिक शाला के सामने 16 वर्षीय नाबालिक को आरोपी मिले, उन्होंने बहला फुसलाकर उसका अपहरण कर लिया। नाबालिग के साथ करीब पांच दिन तक बलात्कार किया। पीडि़ता के पिता ने थाना लोधीखेड़ा में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपहरण और बलात्कार की धारा में प्रकरण दर्ज किया था। पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने बचाव और अभियोजन पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद आरोपियों को सजा सुनाई। प्रकरण मप्र शासन की ओर से प्रवीण कुमार मर्सकोले विशेष लोक अभियोजक ने पैरवी की।
युवती के साथ बलात्कार
देहात थाना क्षेत्र में रहने वाली 21 वर्षीय युवती के साथ बलात्कार करने का मामला सामने आया है। पीडि़ता की रिपोर्ट पर पुलिस ने पुरानी बस्ती गांगीवाड़ा निवासी दीपक डेहरिया (26) के खिलाफ बलात्कार सहित अन्य धारा में प्रकरण दर्ज किया है।