छिंदवाड़ाPublished: Jul 25, 2019 12:44:54 am
prabha shankar
बलात्कार करने वाले आरोपी को कठोर कारावास की सजा
crime
छिंदवाड़ा. नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने वाले आरोपी कमलेश को न्यायालय ने दस साल के कठोर कारावास से दंडित किया है। फैसला सुनाए जाने के बाद आरोपी का जेल वारंट काट दिया गया। सबसे खास बात यह है कि फैसला करीब एक साल चार माह के अंदर सामने आया है। नाबालिग पीडि़ता कक्षा दसवीं में पढ़ती थी उस समय कमलेश से जान पहचान हुई थी।
आरोपी कमलेश ने 27 फरवरी 2018 को नाबालिग पीडि़ता को स्कूल से बहला-फुसलाकर छिंदवाड़ा से बैतूल लेकर गया, इसके बाद शुजालपूर ट्रेन से लेकर गया फिर राजगढ़ व वरूड (महाराष्ट्र) लेकर गया था।
आरोपी कमलेश ने वरुड़ में करीब ढाई महीने तक नाबालिग पीडि़ता के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करते रहा। फिर एक दिन आरोपी की पत्नी बच्चों को लेकर वहां पहुंच गई।
आरोपी ने दिनांक 24 मई 2018 को नाबालिग पीडि़ता को अपने घर से भगा दिया। पीडि़ता वरुड़ से बस में बैठकर बैतूल आई और वहां से घर पहुंची। माता-पिता को घटना कि जानकारी दी। नाबालिग के परिजन ने सांवरी चौकी में उसके गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। नाबालिग के लौटने और उसके एवं परिजन के बयान पर पुलिस ने बलात्कार सहित अन्य धारा में प्रकरण दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया।
प्रकरण में शासन की ओर से दिनेश उइके अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी छिंदवाड़ा ने पैरवी की।