छिंदवाड़ा

मोदी सरकार का यह एक्ट रोकेगा मकान मालिक की मनमानी, पढ़ें पूरी खबर

मकान मालिक और किराएदार दोनों के हितों का रखा जाएगा ध्यान

छिंदवाड़ाJul 12, 2019 / 11:42 pm

Rajendra Sharma

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छिंदवाड़ा. मकान को किराए पर देना अब पहले जितना आसान नहीं रहेगा। मकान किराए पर देने से पहले मालिक और किराएदार को कानूनी कार्रवाई से होकर गुजरना होगा। इसके लिए बकायदा केंद्र सरकार द्वारा एक्ट बनाया जा रहा है जिससे मकान के मालिक की मनमानी पर रोक लगाई जाएगी और दोनों के बीच होने वाले विवाद को खत्म किया जाएगा। आपसी सम्बंधों में किसी तरह की खटास न रहे और दोनों के हितों का संरक्षण हो सके। इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर कानून तैयार किया जा रहा है।
जिला मुख्यालय सहित, परासिया, सौंसर, पांढुर्ना, चौरई और अमरवाड़ा में भी लोग किराए के मकान में रह रहे हैं। किराए से रहने वालों की सबसे अधिक संख्या जिला मुख्यालय पर है। आबादी का करीब 20 प्रतिशत हिस्सा आज भी शहर में किराए के मकान में ही रह रहा है। मकान मालिक किराया अपनी मर्जी से तय करता है और अपनी मर्जी के मुताबिक ही बढ़ा देता है जिसके चलते अक्सर किराएदार और मालिक के बीच विवाद होता है। मकान के मालिक की मनमानी को रोकने के साथ ही दोनों के बीच अच्छे सम्बंध बने रहे इसे ध्यान में रखते हुए मॉडल रेंटल एक्ट बनाया जा रहा है, जो दोनों के हितों का ध्यान रखेगा। किराए के मकान में रहने वाले अभिषेक वर्मा का कहना है कि मकान मालिक की मनमानी रोकने के लिए इस तरह का एक्ट बनाना ही चाहिए।
अभी यह थे नियम

मकान को किराए पर देने से पहले किराएदार की सम्पूर्ण जानकारी सम्बंधित थाना में जमा करने के निर्देश थे। वोटर आइडी, आधार कार्ड और राशन कार्ड की छायाप्रति और फोटो जमा करना होता था, हालांकि अभी तक इस नियम का किसी ने पालन नहीं किया जिसके चलते अभी तक पुलिस को भी यह मालूम नहीं है कि शहर के किस मकान में कौन रह रहा है। नियम बनाए तो गए, लेकिन उनका सख्ती से पालन भी नहीं कराया गया।
पालन कराया जाना चाहिए

मॉडल रेंटल एक्ट मकान मालिक और किराएदार दोनों के लिए अच्छा साबित होगा। दोनों के हितों की रक्षा होगी, लेकिन यह तब ही संभव होगा जब एक्ट का सख्ती से पालन कराया जाएगा। एक्ट बनाने मात्र से काम नहीं चलेगा, इसके कई उदाहरण है।
वीरेन्द्र पांडे, जिला वित्त सचिव, जिला अधिवक्ता संघ, छिंदवाड़ा

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