इन मामलों का होगा निराकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला जज विजय सिंह कावछा ने बताया कि इस नेशनल लोक अदालत में जिला मुख्यालय और तहसील स्थित सिविल न्यायालयों में लंबित सिविल, आपराधिक, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, धारा 138 के अन्तर्गत चैक बाउंस, श्रम विवाद, पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण आदि मामलों में आपसी सहमति से समझौता किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बैंक बकाया वसूली, बिजली के बिल तथा नगरीय निकाय के अन्तर्गत जलकर संबंधी प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का भी निराकरण किया जाएगा।
37 खंडपीठों का गठन उन्होंने बताया कि 14 दिसम्बर को आयोजित नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिए जिला मुख्यालय एवं सिविल न्यायालय अमरवाड़ा, चौरई, जुन्नारदेव, पांढुर्ना, परासिया और सौंसर में न्यायिक अधिकारियों की 30 खंडपीठ तथा पुलिस परामर्श केंद्र की सात खंडपीठों का गठन किया गया है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क किया जा सकता है।