scriptवर्षों पुराने कोर्ट केस का करा सकते हैं चंद मिनट में निराकरण, जानें प्रोसेस | National Lok Adalat organized on 14 September 2019 | Patrika News

वर्षों पुराने कोर्ट केस का करा सकते हैं चंद मिनट में निराकरण, जानें प्रोसेस

locationछिंदवाड़ाPublished: Aug 19, 2019 12:58:24 am

Submitted by:

Rajendra Sharma

नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 सितंबर को

National Lok Adalat organized on 14 September 2019

lok adalat

आपसी सुलह से होगा मामलों का निराकरण
छिंदवाड़ा. जिला मुख्यालय एवं तहसील के सिविल न्यायालयों में 14 सितम्बर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस नेशनल लोक अदालत में जिला मुख्यालय एवं जिले के सिविल न्यायालयों में लम्बित सिविल, आपराधिक, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, धारा 138 के अन्तर्गत चैक बाउंस, श्रम विवाद, पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण आदि मामलों का निराकरण आपसी सुलह से होगा।
इसके अतिरिक्त बैंक बकाया वसूली, बिजली के बिल तथा नगरीय निकाय के अन्तर्गत जलकर संबंधी प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विजय सिंह कावछा ने बताया कि इस नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का राजीनामा के माध्यम से निराकरण कराने के लिए जिला एवं सेशन न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष बीएस भदौरिया जिला मुख्यालय और सभी छह सिविल न्यायालयों अमरवाड़ा, चौरई, जुन्नारदेव, पांढुर्ना, परासिया और सौंसर के लिए न्यायिक अधिकारियों एवं पुलिस परामर्श केंद्र की खंडपीठों का गठन करेंगे। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आगामी नेशनल लोक अदालत में चिह्नित किए गए प्रकरणों की प्रकृति के अनुसार न्यायालयों में लंबित और प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के अधिक से अधिक संख्या में निराकरण के लिए रखे जाने और प्रकरणों का निराकरण किए जाने के संबंध में समुचित कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने जिले के सभी अधिवक्ता संघों व उनके अधिवक्ता सदस्यों तथा पक्षकारों से नेशनल लोक अदालत में रुचि लेकर अधिक से अधिक प्रकरणों में राजीनामा कराए जाने में सहयोग की अपेक्षा की है।
सभी पक्षकार और अन्य व्यक्तियों को सलाह दी है कि यदि उनका कोई मामला न्यायालय में लंबित है या कोई प्री-लिटिगेशन मामला लोक अदालत में प्रस्तुत करना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति व पक्षकार प्रकरण का राजीनामा द्वारा निपटारे के लिए विरोधी पक्षकार के साथ संबंधित खंडपीठ व न्यायालय से सम्पर्क कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
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