छिंदवाड़ा

आरएसएस को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

आरएसएस और मनपा को तीन अक्टूबर को जवाब प्रस्तुत करना होगा

छिंदवाड़ाSep 21, 2017 / 11:56 am

prabha shankar

अदालत में पेशी

छिंदवाड़ा/नागपुर. बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और नागपुर महानगरपालिका को नोटिस जारी किया है। नागरी हक संरक्षण मंच अध्यक्ष जनार्दन मून की याचिका पर बुधवार को हुई सुनवाई के बाद यह नोटिस जारी किया गया है। याचिका में रेशमबाग स्थित स्मृति मंदिर के समीप के निर्माणकार्य का विरोध किया गया है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने आरएसएस सर संघचालक को प्रतिवादी बनाया है। जबकि आरएसएस के आंतरिक संविधान के अनुसार मामले में आरएसएस सरकार्यवाह को प्रतिवादी बनाना चाहिए। ऐसे में कोर्ट ने मामले से सरसंघचालक का नाम हटा कर सरकार्यवाह को प्रतिवादी बनाने के भी आदेश जारी किए हैं। आरएसएस और मनपा को तीन अक्टूबर को जवाब प्रस्तुत करना होगा।

याचिकाकर्ता के मुताबिक नागपुर महानगरपालिका की स्टैंडिंग कमेटी ने हाल ही में स्मृति मंदिर परिसर में सुरक्षा दीवार बनाने के लिए और यहां से सडक़ बनाने के लिए 1 करोड़ 37 लाख रुपए मंजूर किए हैं। याचिकाकर्ता का इस पर विरोध है। उनकी दलील है कि आरएसएस एक गैर पंजीकृत संस्था है। ऐसे में आरएसएस के लिए लाभकारी निर्माणकार्य करके मनपा करदाताओं के पैसों का दुरुपयोग कर रही है। जबकि अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए मनपा के पास फंड की कमी है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को जानकारी दी है कि इस योजना का पता चलते ही उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के निर्णय की प्रति मांगी जो अब तक उन्हें नहीं दी गई। इसके बाद याचिकाकर्ता ने मनपा आयुक्त और स्टैैंडिंग कमेटी को ज्ञाापन सौंपकर निर्माणकार्य की योजना रद्द करने की विनती की। ऐसा नहीं होने पर उन्होंने कोर्ट की शरण ली है। याचिकाकर्ता ने इस निर्माणकार्य को अवैध बता कर इसे रद्द करने का आदेश जारी करने की प्रार्थना हाईकोर्ट से की है।

दी बस रोको आंदोलन की चेतावनी
नागपुर. मनपा द्वारा संचालित आपली बस सेवा को पिछले दिनों 50 घंटे बाधित करने के बाद एक बार फिर कर्मचारी न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर आंदोलन करने की तैयारी में हैं। शिवसेना प्रणित भारतीय कामगार सेना के जिला संगठक बंडू तलवेकर ने पुन: बस रोको आंदोलन करने की चेतावनी दी है। उन्होंने महापौर, मनपा आयुक्त और परिवहन सभापति को निवेदन दिया है।

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