छिंदवाड़ाPublished: Jun 28, 2019 12:53:24 am
prabha shankar
फैसला गुरुवार को न्यायालय संध्या मनोज श्रीवास्तव षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश छिंदवाड़ा ने सुनाया
छिंदवाड़ा. आबकारी विभाग में पदस्थ एक अधिकारी के बेटे अमित राठौर तब विवेकानंद कॉलोनी निवासी को न्यायालय ने छेड़छाड़ और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा में एक वर्ष के कठोर कारावास और दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। फैसला गुरुवार को न्यायालय संध्या मनोज श्रीवास्तव षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश छिंदवाड़ा ने सुनाया।
नाबालिग प्रार्थिया 22 जुलाई 2017 की शाम करीब छह बजे पैदल अपनी नानी के घर से अपने घर जा रही थी। पड़ोस में रहने वाला अमित राठौर अपनी स्कूटी से आया और उसका पीछा करते हुए विवेकानंद कॉलोनी में मंदिर के सामने स्कूटी रोककर उससे बोला मैं कब से तुम्हारा रास्ता देख रहा हूं। मोबाइल नम्बर मांगने लगा। मना करने पर आरोपी अमित ने बुरी नियत से अश्लील हरकत की। नाबालिग ने चिल्लाया तो वह स्कूटी लेकर भाग गया। नाबालिग ने घर जाकर अपने माता-पिता को घटना के सम्बंध में जानकारी दी। इसके बाद पुलिस थाना पहुंचकर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रकरण में शासन की ओर से अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार उइके ने पैरवी की।