जिले में शासकीय सेवकों को दिए जाने वाले एचआरए में विरोधाभास अध्यापक संगठन के जिलाध्यक्ष राघवेंद्र वसूले ने बताया कि एचआरए के संदर्भ में मप्र स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार शासकीय आवास आवंटन नियम 2000 के प्रावधानों के अनुरूप शासकीय आवास गृह के आवंटन की पात्रता होगी तथा सुसंगत पदों पर नियुक्त किए गए शिक्षकों को मप्र मूलभूत नियम 45-ए एवं बी के तहत शासकीय सेवकों के समान गृह भाड़ा भत्ता का लाभ दिया जाएगा।
परासिया तथा अमरवाड़ा में दिया जा रहा लाभ –
जिले के परासिया तथा अमरवाड़ा विकासखंड के शिक्षकों को एचआरए का लाभ दिया जा रहा है तथा डीडीओ द्वारा पोर्टल पर अपलोड भी किया जा रहा है। इसके बावजूद छिंदवाड़ा समेत 9 विकासखंड में उक्त योजना को लेकर विरोधाभास की स्थिति है। जिलाध्यक्ष वसूल ने बताया कि वेतन की गणना में एचआरए शामिल नहीं होने से शासन की अंशदायी पेंशन योजना पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी जिम्मेदारी किसकी तय होगी।
– पोर्टल नहीं ले रहा प्रकरण
शिक्षकों के वेतन में एचआरए शामिल कर बिल पोर्टल पर अपलोड करने पर प्रकरण जम्प हो जा रहे है, जिसके कारण उक्त समस्या बनी हुई है। नवीन व्यवस्था होने से भी पहली-पहली बार में दिक्कतें आती है, जिसमें सुधार होते ही लाभ दिया जा सकेगा।
– आइएम भीमनवार, विकासखंड शिक्षा अधिकारी
कराई जाएगी जांच –
उक्त मामले में जांच कराई जाएगी तथा एचआरए को लेकर बनी विरोधाभास की स्थिति का निराकरण कराया जाएगा।
– अरविंद चौरगड़े, जिला शिक्षा अधिकारी