जंगली सूकर के शिकारियों को भेजा जेल न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट संध्या मरावी प्रथम श्रेणी अमरवाड़ा ने वन्यप्राणी अधिनियम में आरोपियों की जमानत निरस्त कर 20 मई तक न्यायिक अभिरक्षा में उपजेल अमरवाड़ा भेज दिया। तीन अप्रैल की रात में आरोपी गणेश और अजब सिंह भलावी निवासी भानुपिपरिया ने कक्ष क्रमांक 118 से लगे पोनार ग्राम में वन्यप्राणी जंगली सूकर का पालतू कुत्तों एवं औजारों से शिकार किया। मांस को पकाकर खा रहा था। सूचना के आधार पर परिक्षेत्र अधिकारी अमरवाड़ा ने घटनास्थल पर पहुंचकर आरोपितों से जंगली सूकर का मांस जब्त कर उन्हें गिरफ्तार किया। आरोपितों को सोमवार को न्यायालय में पेश किया तो उन्होंने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया जिसे न्यायाधीश ने खारिज कर दिया।