scriptमारपीट करने पर एक वर्ष का सश्रम कारावास | One year rigorous imprisonment for assault | Patrika News

मारपीट करने पर एक वर्ष का सश्रम कारावास

locationछिंदवाड़ाPublished: May 07, 2019 12:04:54 pm

Submitted by:

Rajendra Sharma

न्यायालय ने सुनाया फैसला

allahabad High court

इलाहाबाद हाईकोर्ट

छिंदवाड़ा. न्यायालय तबस्सुम खान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चौरई ने आरोपी धनीराम निवासी ग्राम मदरिया थाना चांद को भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के अंतर्गत दोषी पाते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। प्रार्थी भागलाल चार नवम्बर 2013 को अपने घर पर था। दिन के करीब 11 बजे आरोपी धनीराम की पत्नी आशा बाई उसके घर पर आई और बोली कि वह उसके घर चले। तब वह आशा बाई के कहने पर उसके घर चला गया। आशा शराब पीने के लिए लेकर आई तो धनीराम आया और कहा कि भागलाल को घर पर क्यों बुलाया है और शराब क्यों पिला रही हो। इस बात को लेकर आरोपी ने भागलाल को कुल्हाड़ी से पीटा जिससे वह घायल हो गया।
पीडि़त की रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर विवेचना के बाद न्यायालय के सामने अभियोग पत्र पेश किया गया। शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी उमेश पटेल ने पैरवी की।
जंगली सूकर के शिकारियों को भेजा जेल

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट संध्या मरावी प्रथम श्रेणी अमरवाड़ा ने वन्यप्राणी अधिनियम में आरोपियों की जमानत निरस्त कर 20 मई तक न्यायिक अभिरक्षा में उपजेल अमरवाड़ा भेज दिया। तीन अप्रैल की रात में आरोपी गणेश और अजब सिंह भलावी निवासी भानुपिपरिया ने कक्ष क्रमांक 118 से लगे पोनार ग्राम में वन्यप्राणी जंगली सूकर का पालतू कुत्तों एवं औजारों से शिकार किया। मांस को पकाकर खा रहा था। सूचना के आधार पर परिक्षेत्र अधिकारी अमरवाड़ा ने घटनास्थल पर पहुंचकर आरोपितों से जंगली सूकर का मांस जब्त कर उन्हें गिरफ्तार किया। आरोपितों को सोमवार को न्यायालय में पेश किया तो उन्होंने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया जिसे न्यायाधीश ने खारिज कर दिया।
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