छिंदवाड़ा. महिला के घर में घुसकर उसके साथ छेडख़ानी करने वाले आरोपी जितेन्द्र उइके (27) निवासी ग्राम डोगरगांव खुर्द थाना बिछुआ को एक साल के कठोर कारावास एवं दो सौ रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया। फैसला न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सौंसर राकेश कुमार मरावी ने सुनाया। 10 नवम्बर 2014 की दोपहर करीब तीन बजे बिछुआ थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला अपने घर में अकेली थीं। अभियुक्त उसके घर में चुपचाप घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ा शुरू कर दी। विरोध करने पर महिला का हाथ मरोड़ दिया। रिपोर्ट दर्ज करने पर जाने से मारने की धमकी देते हुए वहां से चला गया। पीडि़ता का पति रात को काम से वापस आया तो उसने पूरी घटना बताई और पति के साथ थाना बिछुआ में रिपोर्ट दर्ज कराई। पीडि़ता की रिपोर्ट पर पुलिस ने जितेन्द्र के खिलाफ छेड़छाड़ सहित अन्य धारा में अपराध दर्ज किया।
अवैध शराब रखने वाले को सजा
छिंदवाड़ा. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पांढुर्ना ने आबकारी एक्ट में आरोपी मनराज निवासी उमरीखुर्द को नौ सौ रुपए के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक के कारावास से दंडित किया। 28 फरवरी 2020 को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर उमरीखुर्द में मनराम शराब बेचने की नियत से अपने पास रखा हुआ था। छह लीटर शराब जब्त कर उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया था।