scriptPhoto: नाबालिग की फोटो कर दी वायरल, न्यायालय ने सुनाई कठोर सजा | Photo of minor made viral, court sentenced harsh punishment | Patrika News

Photo: नाबालिग की फोटो कर दी वायरल, न्यायालय ने सुनाई कठोर सजा

locationछिंदवाड़ाPublished: Mar 01, 2020 12:25:24 pm

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babanrao pathe

सहमत होते हुए और अपराध की गम्भीरता को देखते हुए न्‍यायालय ने आरोपी के जमानत आवेदन पत्र को निरस्‍त कर पुलिस अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए हैं।

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छिंदवाड़ा. नाबालिग का अपहरण कर उसकी अश्लील फोटो वायरल करने वाले आरोपी की जमानत आवेदन खारिज कर दिया। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सौंसर राकेश कुमार मरावी ने अपहरण, आइटी एक्ट सहित अन्य धारा में आरोपी सद्दाम खान (25) निवासी इलहाबाद बैंक के पास मोहगांव रोड सौंसर को गिरफ्तार कर सौंसर न्‍यायालय में पेश किया गया। आरोपी सद्दाम की ओर से जमानत आवेदन पत्र प्रस्‍तुत किय गया। धर्मेश शर्मा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सौंसर ने जमानत का विरोध किया गया, जिससे सहमत होते हुए और अपराध की गम्भीरता को देखते हुए न्‍यायालय ने आरोपी के जमानत आवेदन पत्र को निरस्‍त कर पुलिस अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए हैं।
घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले को सुनाई सजा

छिंदवाड़ा. महिला के घर में घुसकर उसके साथ छेडख़ानी करने वाले आरोपी जितेन्द्र उइके (27) निवासी ग्राम डोगरगांव खुर्द थाना बिछुआ को एक साल के कठोर कारावास एवं दो सौ रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया। फैसला न्‍यायालय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी सौंसर राकेश कुमार मरावी ने सुनाया। 10 नवम्बर 2014 की दोपहर करीब तीन बजे बिछुआ थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला अपने घर में अकेली थीं। अभियुक्‍त उसके घर में चुपचाप घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ा शुरू कर दी। विरोध करने पर महिला का हाथ मरोड़ दिया। रिपोर्ट दर्ज करने पर जाने से मारने की धमकी देते हुए वहां से चला गया। पीडि़ता का पति रात को काम से वापस आया तो उसने पूरी घटना बताई और पति के साथ थाना बिछुआ में रिपोर्ट दर्ज कराई। पीडि़ता की रिपोर्ट पर पुलिस ने जितेन्द्र के खिलाफ छेड़छाड़ सहित अन्य धारा में अपराध दर्ज किया।

अवैध शराब रखने वाले को सजा

छिंदवाड़ा. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पांढुर्ना ने आबकारी एक्ट में आरोपी मनराज निवासी उमरीखुर्द को नौ सौ रुपए के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक के कारावास से दंडित किया। 28 फरवरी 2020 को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर उमरीखुर्द में मनराम शराब बेचने की नियत से अपने पास रखा हुआ था। छह लीटर शराब जब्त कर उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया था।

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