इन्हें पात्रता कलेक्टर डॉ. श्रीनिवास शर्मा ने बताया कि इस यात्रा में केवल 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरूष और 58 वर्ष की महिला जो आयकरदाता की श्रेणी में नहीं आते हों, वे यात्रा के लिए पात्र हैं। यदि पति-पत्नी साथ में यात्रा करना चाहते हैं तो पति-पत्नी में से किसी एक को पात्रता होने पर जीवनसाथी भी यात्रा पर जा सकता है, भले ही उसकी उम्र 60 वर्ष से कम हो। नवीनतम प्रावधानों के अनुसार पूर्व में यात्रा कर चुके वयोवृध्द 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के बाद पुन: यात्रा के लिए पात्र रहेंगे। तीर्थ यात्रा के लिए समूह बनाकर भी आवेदन किया जा सकता है। समूह का मुखिया आवेदक रहेगा, किंतु ऐसा समूह 25 व्यक्तियों से अधिक का नहीं रहेगा। यात्रा के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम होना आवश्यक है तथा किसी संक्रामक रोग जैसे टीबी, कंजेक्टीवायटस, कार्डियाक, श्वास में अवरोध संबंधी बीमारी, कोरोनरी अपर्याप्ता, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, मानसिक व्याधि, संक्रमण, कुष्ठ रोग आदि से ग्रसित नहीं होना चाहिए। ऐसे दिव्यांग नागरिक जिनकी विकलांगता 60 प्रतिशत से अधिक है, वे भी इस यात्रा के लिए पात्र हैं तथा उनके लिए आयु का बंधन नहीं है। योजना के अंतर्गत 65 वर्ष से अधिक आयु के एकल तीर्थ यात्री, 65 वर्ष से अधिक आयु के पति-पत्नी एवं 60 प्रतिशत से अधिक विकलांगकता वाले व्यक्तियों को सहायक (केयर टेकर) ले जाने की पात्रता है। सहायक व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 50 वर्ष से कम होना चाहिए।
पहले कर चुके आवेदन तो दें सहमति पत्र कलेक्टर डॉ. श्रीनिवास शर्मा ने बताया कि ऐसे आवेदक जो पूर्व में आवेदन कर चुके हैं, किंतु जिनका चयन 23 सितंबर 2019 की रामेश्वरम तीर्थ यात्रा के लिए नहीं हुआ है, उन्हें पुन: निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे आवेदकों को केवल यह आवेदन देगा कि 27 नवंबर को रामेश्वरम तीर्थ यात्रा के लिए जो लॉटरी निकाली जाएगी, उसमें यात्रा करने के लिये वे सहमत हैं। उन्होंने जिले के आयुक्त नगर निगम छिंदवाडा़, सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और सभी नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश दिए हंै कि रामेश्वरम तीर्थ यात्रा के लिऐ पात्र आवेदकों के आवेदन 13 नवंबर तक प्राप्त कर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के पोर्टल में 14 नवंबर तक ऑनलाइन फीडिंग करने के बाद निर्धारित प्रारूप में 15 नवंबर तक जिला कार्यालय को प्रेषित करें।