पालक के जाने की सुविधा किसी पालक को बस में सुरक्षा मुआयना करने की दृष्टि से जाने की सुविधा होनी चाहिए। चालक के पास कम से कम 5 वर्ष पुराना यात्री वाहन चलाने का लाइसेंस होना अनिवार्य है। प्रत्येक स्कूल बस में पुरुष परिचालक की जगह या पुरुष परिचालक के साथ महिला सहायक की नियुक्ति के संबंध में। बस ड्राइवर को अशोक लीलैण्ड इंस्टीट्यूट लिंगा के ट्रेनिंग सेंटर से तीन दिवसीय परीक्षण लेना होगा। शिक्षण संसथान के संचालक को निर्देश दिए कि प्रशिक्षित चालक और परिचालक को ही वाहन चलाने की अनुमित दें। परिवहन अधिकारी सुनील कुमार शुक्ला ने बताया कि तीन दिनों तक लगातार जांच की जाएगी।