छिंदवाड़ा

Public Service Guarantee Act: अधिकारी को लापरवाही पड़ी भारी, वेतन से की जाएगी कटौती

Public Service Guarantee Act: पेंशन स्वीकृति में लेटलतीफी पर सौंसर सीइओ पर 4 हजार जुर्माना

छिंदवाड़ाOct 16, 2019 / 12:59 pm

prabha shankar

Action

छिंदवाड़ा/ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की स्वीकृति में लेटलतीफी करने पर सौंसर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डीके कर्पे पर चार हजार रुपए जुर्माना किया गया है। लोक सेवा गारंटी एक्ट के तहत यह प्रकरण कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। सुनवाई के बाद कलेक्टर ने यह आदेश जारी किए।
लोकसेवा प्रबंधन विभाग के अनुसार प्रकरण में पाया गया कि लोक सेवा गारंटी एक्ट के तहत सामाजिक न्याय विभाग की सेवाओं में अधिसूचित सेवा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन प्रथम बार स्वीकृत एवं प्रदाय करने के लिए पदाभिहित अधिकारी को एक कार्य दिवस की समय सीमा निश्चित की गई है। आठ प्रकरणों में तीन दिन बाद उसे ऑनलाइन निराकरण करना पाया गया है। जुर्माना की राशि रमेश अवझे पिपलानारायणवार, चंदरू सरयाम जोवनडेरा सौंसर, शांति कुकढड़े सौंसर, अफसान मंसूरी मोहगांव, नत्थूदास लश्करे मोहगांव, यमोनी चरपे मोहगांव हवेली, रामप्रसाद गोने मोहगांव और दौलत पराडकर पंधराखेड़ी को 500 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से भुगतान की जाएगी। अर्थदंड की राशि सीइओ के आगामी वेतन से काटी जाएगी।
सहा. शिक्षक निलम्बित
बिछुआ अंतर्गत शा. प्राथमिक शाला डुंगरिया में पदस्थ सहायक शिक्षक भाउराव इवनाती को निलम्बित कर विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय हर्रई मुख्यालय भेज दिया गया है। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास एनएस बरकड़े द्वारा उक्त कार्रवाई की गई है। निलम्बन अवधि में सहायक शिक्षक को जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।

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