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शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले को सजा

locationछिंदवाड़ाPublished: May 04, 2019 11:58:54 am

Submitted by:

Rajendra Sharma

बिजली बिल की राशि की मांग करने पर कहे थे अपशब्द

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छिंदवाड़ा. शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले को न्यायालय उठने तक की सजा और पांच सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
न्यायालय तबस्सुम खान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने आरोपी महेश कोलारे (50) निवासी ग्राम धनोरा गोसाई थाना चौरई को भारतीय दंड संहिता की धारा 186 के अंतर्गत दोषी पाते हुए दंडित किया। मनीष कुमार मौर्य मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी सोनाखार कनिष्क अभियंता के पद पर पदस्थ है। 14 मार्च 2013 को वह स्टाफ के साथ बकाया बिलों की वसूली के लिए वितरण केंद्र के ग्राम धनोरा गोसाई पहुंचे। उपभोक्ता महेश के यहां पहुंचकर उससे बिजली बिल की राशि 8 हजार 542 रुपए बकाया की मांग की गई तो उसने बिल देने से इनकार कर दिया। अपशब्द कहते हुए जाने से मारने की धमकी दी। शासकीय कार्य करने से रोका। बिजली कंपनी की टीम ने थाना चौरई में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के बाद न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र पेश किया। शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी उमेश पटेल ने पैरवी की।
शराब बेचने वाले को सुनाई सजा

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छिंदवाड़ा ने अवैध तरीके से महुआ की शराब बेचने वाली मंगलसी निवासी रामगढी थाना कंडीपुरा को आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) के अन्तर्गत दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा एवं 6 सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर महिला के घर में दबिश दी तो घर से 6 लीटर शराब जब्त हुई। आरोपी से शराब जब्त कर पूछताछ करने पर शराब रखने संबंधी न तो कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए और न ही शराब रखने का कोई वैध कारण बताया। पुलिस ने आबकारी अधिनियम की धारा के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र पेश किया।

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