शराब बेचने वाले को सुनाई सजा न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छिंदवाड़ा ने अवैध तरीके से महुआ की शराब बेचने वाली मंगलसी निवासी रामगढी थाना कंडीपुरा को आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) के अन्तर्गत दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा एवं 6 सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर महिला के घर में दबिश दी तो घर से 6 लीटर शराब जब्त हुई। आरोपी से शराब जब्त कर पूछताछ करने पर शराब रखने संबंधी न तो कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए और न ही शराब रखने का कोई वैध कारण बताया। पुलिस ने आबकारी अधिनियम की धारा के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र पेश किया।
पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर महिला के घर में दबिश दी तो घर से 6 लीटर शराब जब्त हुई। आरोपी से शराब जब्त कर पूछताछ करने पर शराब रखने संबंधी न तो कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए और न ही शराब रखने का कोई वैध कारण बताया। पुलिस ने आबकारी अधिनियम की धारा के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र पेश किया।