अवैध तरीके से शराब रखने पर मिली सजा छिंदवाड़ा. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पांढुर्ना ने आबकारी एक्ट के आरोपी उमेश देशमुख निवासी गोरलीखापा थाना पांढुर्ना को एक हजार दो सौ रुपए के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक के कारावास की सजा सुनाई। 26 फरवरी 2020 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई की ग्राम कोकढाना पांढुर्ना में उमेश अवैध शराब बेचने की नियत से रखा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सात लीटर अवैध शराब जब्त की जिसका बाजार मूल्य 350 रुपए आंका गया। इसके अलावा न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सौंसर ने थाना लोधीखेड़ा के आरोपी प्रदीप धुर्वे निवासी छिंदेवानी को आबकारी एक्ट की धारा में पांच सौ रुपए के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया।