सोमवार रात शिकायत पर हुई थी कार्रवाई
गौरतलब है कि सोमवार को आरपीएफ को रेलवे कॉलोनी वासियों ने भारी वाहन का कॉलोनी में प्रवेश करने तथा अंजान लोगों के रात्रि में घूमने की सूचना दी गई थी। जिस पर आरपीएफ ने सक्रियता दिखाई और देर रात कार्रवाई करते हुए निजी निर्माण कंपनी के एक हाइवा को जब्त कर सिवनी निवासी चालक आसिफ खान को गिरफ्तार किया था। प्रारंभिक जांच में पता चला कि रेलवे निर्माण विभाग निजी निर्माण कंपनी के माध्यम से रेलवे इंजीनियर कॉलोनी में बिल्डिंग बनाने का कार्य करा रही है। प्रारंभिक जांच में आरपीएफ को यह भी सूचना लगी कि रेलवे कॉलोनी के कुछ मकानों में बाहरी व्यक्ति रह रहे हैं। बुधवार को आरपीएफ ने इन मकानों पर छापा मारकर सामान जब्त किया।
गौरतलब है कि सोमवार को आरपीएफ को रेलवे कॉलोनी वासियों ने भारी वाहन का कॉलोनी में प्रवेश करने तथा अंजान लोगों के रात्रि में घूमने की सूचना दी गई थी। जिस पर आरपीएफ ने सक्रियता दिखाई और देर रात कार्रवाई करते हुए निजी निर्माण कंपनी के एक हाइवा को जब्त कर सिवनी निवासी चालक आसिफ खान को गिरफ्तार किया था। प्रारंभिक जांच में पता चला कि रेलवे निर्माण विभाग निजी निर्माण कंपनी के माध्यम से रेलवे इंजीनियर कॉलोनी में बिल्डिंग बनाने का कार्य करा रही है। प्रारंभिक जांच में आरपीएफ को यह भी सूचना लगी कि रेलवे कॉलोनी के कुछ मकानों में बाहरी व्यक्ति रह रहे हैं। बुधवार को आरपीएफ ने इन मकानों पर छापा मारकर सामान जब्त किया।
यह है नियम
नियम के अनुसार रेलवे क्षेत्र में रेलवे का कार्य करने वाले प्रत्येक ठेकेदार को उसके कार्य एवं कर्मचारियों से संबंधित संपूर्ण ब्योरा आरपीएफ को देना होता है एवं रेलवे कॉलोनी में एवं रेलवे आवास में रेलवे कर्मचारियों को छोडकऱ किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश निषेध होता है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो रेलवे अधिनियम की धारा 147 के तहत उसको गिरफ्तार किया जा सकता है।