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Railway action: आरपीएफ ने रेलवे कॉलोनी के चार मकान में मारा छापा, मिला यह सामान

locationछिंदवाड़ाPublished: Dec 12, 2019 11:52:22 am

Submitted by:

ashish mishra

मकान में गैस सिलेंडर, चारपाई, सीमेंट की बोरियां जब्त की गई।

Railway action: आरपीएफ ने रेलवे कॉलोनी के चार मकान में मारा छापा, मिला यह सामान

Railway action: आरपीएफ ने रेलवे कॉलोनी के चार मकान में मारा छापा, मिला यह सामान


छिंदवाड़ा. रेलवे कॉलोनी में बुधवार दोपहर रेलवे सुरक्षा बल की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। थाना प्रभारी मितेश कुमार सिंह ने बताया कि आवास संख्या-1,2,3 और 4 में दबिश दी गई। टीम ने पाया कि आवास में निजी निर्माण कंपनी के सुपरवाइजर एवं मजदूर निवास कर रहे हैं। मकान में गैस सिलेंडर, चारपाई, सीमेंट की बोरियां जब्त की गई। जांच में यह भी पाया गया कि उक्त आवास रेलवे द्वारा कंस्ट्रक्शन विभाग को हैंड ओवर किया गया था। कंस्ट्रक्शन विभाग द्वारा आवास को तोडकऱ नए आवास बनाने हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि रेलवे कंस्ट्रक्शन विभाग के अधिकारी मौके पर नहीं मिले उनसे इस संबंध में पूछताछ की जाएगी। उन्होंने बताया कि रेलवे आवास को किसी प्राइवेट व्यक्ति या कंपनी को किस आधार पर दिया गया तथा इसमें कौन-कौन लोग संलिप्त हैं इसकी जांच जारी है।
सोमवार रात शिकायत पर हुई थी कार्रवाई
गौरतलब है कि सोमवार को आरपीएफ को रेलवे कॉलोनी वासियों ने भारी वाहन का कॉलोनी में प्रवेश करने तथा अंजान लोगों के रात्रि में घूमने की सूचना दी गई थी। जिस पर आरपीएफ ने सक्रियता दिखाई और देर रात कार्रवाई करते हुए निजी निर्माण कंपनी के एक हाइवा को जब्त कर सिवनी निवासी चालक आसिफ खान को गिरफ्तार किया था। प्रारंभिक जांच में पता चला कि रेलवे निर्माण विभाग निजी निर्माण कंपनी के माध्यम से रेलवे इंजीनियर कॉलोनी में बिल्डिंग बनाने का कार्य करा रही है। प्रारंभिक जांच में आरपीएफ को यह भी सूचना लगी कि रेलवे कॉलोनी के कुछ मकानों में बाहरी व्यक्ति रह रहे हैं। बुधवार को आरपीएफ ने इन मकानों पर छापा मारकर सामान जब्त किया।

यह है नियम
नियम के अनुसार रेलवे क्षेत्र में रेलवे का कार्य करने वाले प्रत्येक ठेकेदार को उसके कार्य एवं कर्मचारियों से संबंधित संपूर्ण ब्योरा आरपीएफ को देना होता है एवं रेलवे कॉलोनी में एवं रेलवे आवास में रेलवे कर्मचारियों को छोडकऱ किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश निषेध होता है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो रेलवे अधिनियम की धारा 147 के तहत उसको गिरफ्तार किया जा सकता है।

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