Child: बाइक पर बच्चे को बिठाने से पहले पढ़ लें यह खबर, नहीं तो हो सकती है कार्रवाई
दोपहिया वाहन पर बच्चों को बिठाकर सफर करने वालों के लिए सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि ने नया नियम लागू कर दिया है।
छिंदवाड़ा
Published: March 28, 2022 11:48:09 am
छिंदवाड़ा. दोपहिया वाहन पर बच्चों को बिठाकर सफर करने वालों के लिए सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि ने नया नियम लागू कर दिया है। बच्चों को दुर्घटना से बचाने के लिए मोटरयान अधिनियम में संशोधन किया गया है। इसके तहत 9 माह से लेकर 4 वर्ष की उम्र तक के बच्चे को मोटरसाइकिल पर बिठाकर सफर कर रहे हैं तो सुरक्षा बेल्ट लगाना होगा। ऐसा नहीं करने पर पुलिस के पास कार्रवाई का अधिकार होगा।
केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम (दूसरा संशोधन) 2022 को लागू कर दिया है। बताया जा रहा है कि एक वर्ष बाद इस नियम को लेकर सड़क पर पूरी सख्ती नजर आएगी। संशोधन के बाद बाइक चालक को पीछे बैठने वाले 9 माह से लेकर 14 वर्ष तक की उम्र वाले बच्चों को सेफ्टी बेल्ट का उपयोग करना होगा। इससे बच्चा पीछे सुरक्षित तरीके से दोपहिया वाहन की सीट पर बैठा होगा। सेफ्टी के बेल्ट से बच्चा चलते वाहन में किसी भी एक ओर खिसकेगा नहीं इससे दुर्घटना होने का अंदेशा भी न के बाराबर रह जाएगा। दुर्घटना होने पर भी बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित होगा, क्योंकि सेफ्टी बेल्ट की क्षमता 30 किलो तक का वजन सहन करने की क्षमता होगी। इस बेल्ट के उपयोग से वाहन चालक को इस बात का डर भी रहेगा कि पीछे बैठा बच्चा सुरक्षित तरीके से सीट पर बैठा है या फिर नहीं। वाहनों की फिटनेस को लेकर भी नियम लागू किया जा चुका है। इसके तहत आठ साल पुराने वाल के लिए दो साल का फिटनेस दिया जाएगा, जबकि आठ सा से अधिक पुराने वाहनों को एक साल का फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वाहन का फिटनेस टेस्ट भी देना अनिवार्य होगा। वाहन खरीदते समय मालिक स्क्रैप पॉलिसी को मानने का प्रमाण पत्र देता है तो उसे नए वाहन के रजिस्ट्रेशन में रियायत मिलेगी।
इन नियमों का भी रखना होगा ध्यान
सेफ्टी हार्नेस बच्चों द्वारा पहनने वाला बेल्ट होगा। इसमें बच्चे का उपरी हिस्सा सुरक्षित तरीके से चालक से जुड़ा होगा। पर्याप्त कुशिंग युक्त फोम वाले बेल्ट होंगे जो 30 किलो तक के भार को संभाल सकेंगे। बच्चों को क्रेस अथवा साइकिल हेलमेट पहनाना होगा, जो उसके सिर में सही ढंग से लग सके। बच्चे के पीछे बैठे होने पर दोपहिया वाहन की रफ्तार 40 किमी प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए।
लोगों को जागरूक किया जाएगा
रोड सेफ्टी की बैठक में सीट बेल्ट को लेकर जोर दिया गया था। बड़े शहरों में लोग सीट बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं। छिंदवाड़ा में भी इसको लेकर आम लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जाएगी।
-निशा चौहान, अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, छिंदवाड़ा

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