आदिवासी को बहला-फुसलाकर जमीन की रजिस्ट्री, जानिए क्या है मामला
तहसील जुन्नारदेव के मोहगांव किशन के पिपरिया गन्नू के एक गरीब आदिवासी की जमीन को बंटवारे के नाम पर रजिस्ट्री कराने का मामला सामने आया है। पीडि़त आदिवासी ने एसडीएम कार्यालय पहुंच कर ज्ञापन सौंपा व रजिस्ट्री को रद्द करने की मांग की।

छिंदवाड़ा/जुन्नारदेव. तहसील जुन्नारदेव के मोहगांव किशन के पिपरिया गन्नू के एक गरीब आदिवासी की जमीन को बंटवारे के नाम पर रजिस्ट्री कराने का मामला सामने आया है। पीडि़त आदिवासी ने एसडीएम कार्यालय पहुंच कर ज्ञापन सौंपा व रजिस्ट्री को रद्द करने की मांग की।
पीडि़त जमदू पुत्र जगतू जाति गोंड (75) निवासी पिपरिया गनु ने ज्ञापन में पटवारी अंसू ठाकुर, दलाल शिपतलाल, अमरचंद की मिलीभगत से जमीन धोखे से हथियाने व बिक्री करने के गंभीर आरोप लगाए है। पीडि़त ने बताया कि नामांतरण की पेशी की सूचना आने पर आदिवासी को पता चला कि उसकी भूमि की रजिस्ट्री फर्जी तरीके से हो चुकी है। उसने रजिस्ट्री निरस्त कराने व दोषी पटवारी ,दलाल व रजिस्ट्रार पर कार्यवाही की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार पटवारी द्वारा बिना मौके पर गए दलालों की सेटिंग से बिक्री पत्र जारी कर दिया था। मामला लगभग साढ़ेे तीन एकड़ जमीन में से डेढ़ एकड़ की कराई जा चुकी है रजिस्ट्री का है।
क्या है मामला : एसडीएम को सौंपा ज्ञापन में उसने बताया कि पिपरिया गनू में खसरा नंबर 114.1 ए 116.5ए 119 .4ए 121.3 एवं रकबा 1.322 हेक्टेयर है। आवेदक के तीन पुत्र और तीन पुत्रियां हैं। सभी को खानदानी जमीन में से बराबर जमीन देने की इच्छा रखता है। परंतु दलाल अमरचंद ने बीते दिनों उसे बहला फुसलाकर तहसील कार्यालय लेकर आया। पीडि़त अनपढ़ व अशिक्षित है। तहसील कार्यालय में फर्जी तरीके से बिक्री पत्र लिखवा कर जमदु को बताया कि जमीन का बंटवारा करना है। कहकर दलाल शीपथ लाल के नाम खसरा नंबर 114.1 रकबा 0.535 हेक्टर भूमि 19 जनवरी को रजिस्ट्री करवा दी गई है। आवेदक जमदु को कोई राशि भी नहीं दी गई। तहसील कार्यालय से बीते दिनों उसे नोटिस प्राप्त हुआ कि उसका नाती शीपथलाल उसकी भूमि पर नामांतरण कराना चाहता है तब तहसील कार्यालय आकर उसे जानकारी मिली की जमीन की धोखे से बिक्री करा दी। उसने रजिस्ट्री रद्द कराने की गुहार लगाई है।
&ज्ञापन प्राप्त हुआ है। जांच कराई जाएगी । दोषियों पर कार्रवाई भी होगी।
मधुवंत राव धुर्वे, एसडीएम जुन्नारदेव
&मेरे द्वारा किसी भी भूमि की फजी रजिस्ट्री नहीं कराई गई है। आवेदक द्वारा लगाए जा रहे आरोप निराधार हैं।
अंशु ठाकुर, पटवारी
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