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Right to Education: 10 करोड़ की डिमांड, मिले सवा चार करोड़ रुपए

locationछिंदवाड़ाPublished: Sep 20, 2021 11:04:02 am

Submitted by:

prabha shankar

फीस प्रतिपूर्ति के लिए जारी हुई समय सीमा

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छिंदवाड़ा। लम्बे समय से आरटीइ के अंतर्गत मिलने वाली राशि का इंतजार कर रहे गैर अनुदान मान्यता प्राप्त स्कूलों को कुछ राहत मिलने वाली है। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा चार करोड़ 23 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जबकि जिला शिक्षा केंद्र द्वारा 10 करोड़ की राशि की डिमांड की गई थी। कम राशि आने के कारण 2018-19 तक की आरटीइ राशि का भुगतान तो हो जाएगा परंतु 2019-20 की देनदारी अटक जाएगी।
इधर राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि कई बार विभागीय सूचना देने के बावजूद भी कई अशासकीय स्कूलों ने सत्र 2019-20 की फीस प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्ताव तैयार नहीं किया है। ऐसे स्कूलों को 25 सितम्बर तक प्रस्ताव लॉक करने के लिए अंतिम स्मरण पत्र भेजा जाएगा। उक्त तिथि के बाद प्रस्ताव जनरेट करने के लिए स्कूल स्तर से कार्यवाही बंद कर दी जाएगी।

फीस प्रतिपूर्ति के लिए जारी हुई समय सीमा
शासन द्वारा जारी की गई राशि से सत्र 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 की बकाया राशि स्कूलों को जारी की जाएगी। इसके लिए शाला स्तर पर प्रपोजल तैयार करने का समय नहीं दिया गया, लेकिन नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि 25 सितम्बर एवं जिला शिक्षा केंद्र से प्रस्ताव के निराकरण की अंतिम तिथि 30 सितम्बर रखी गई है। वहीं सत्र 2019-20 के लिए शाला स्तर पर प्रपोजल 10 अक्टूबर तक तैयार करने के निर्देश हैं। इसे 15 अक्टूबर तक सत्यापित करके 20 अक्टूबर तक प्रस्ताव का निराकरण कर लिया जाएगा।

इनका कहना है
शासन द्वारा आरटीइ की सवा चार करोड़ की राशि जारी कर दी गई है। इससे 2018-19 तक की फीस प्रतिपूर्ति की जा सकेगी। 2019-20 की आरटीइ की राशि के भुगतान के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा।
संजय दुबे, डीपीसी छिंदवाड़ा

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