कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन
नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्ति, सेवा त्याग और मृत्यु के प्रकरणों में फंड मैनेजरों के पास जमा राशि के भुगतान के सम्बंध में प्रक्रिया के सम्बंध में भी विधायक उइके ने जानकारी मांगी। इस पर वित्त मंत्री ने बताया कि परिपत्र छह अगस्त 2014 के पश्चात पेंशन निधि विनियामक प्राधिकार की अधिसूचना अनुसार अभिदाता की अधिवार्षिकी की आयु प्राप्त करने से पूर्व मृत्यु होने पर अभिदाता के जमा पेंशन धन राशि दो लाख रुपए से अधिक के प्रकरणों में जमा
पेंशन धन का कम से कम 80 प्रतिशत भाग अनिवार्य रूप से वार्षिकी क्रय करने के लिए उपयोग किया जाएगा एवं शेष 20 प्रतिशत धन एक मुश्त रूप से अभिदाता के नामिती एवं नामितियों को या विधिक वारिसों को भुगतान कर दिया जाएगा। अभिदाता के जमा पेंशन धन की राशि दो लाख या उससे कम होने पर 100 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा।
उद्योगों के फैसले से राजस्व हानि
परासिया विधायक सोहन बाल्मीकि ने वर्ष 2018 मई अक्टूबर के दौरान राज्य सरकार की ओर से उद्योग विभाग से सम्बंधित फैसले से राज्य को राजस्व की हानि के बारे में पूछा। वित्त मंत्री ने राज्य सरकार द्वारा उद्योग विभाग के अंतर्गत उद्योग संवर्धन नीति 2014 के प्रावधान अनुसार निवेश संवर्धन पर गठित मंत्रि-परिषद् समिति द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त निवेश सहायता की प्रकरणवार जानकारी दी। साथ ही बताया कि फैसलों से राज्य में मेगा स्तर की औद्योगिक इकाइयों को अतिरिक्त निवेश सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है। इस अतिरिक्त प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव का समग्र आकलन परियोजना स्थापना एवं स्वीकृत की गई सुविधा का उपभोग करने के पश्चात ही किया जा सकता है।