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विधायक ने पूछा सातवां वेतनमान निर्धारण सम्बंधी नियम, वित्तमंत्री से मिला यह जवाब

locationछिंदवाड़ाPublished: Jul 24, 2019 12:37:48 am

Submitted by:

prabha shankar

विधानसभा में सवाल पर वित्त मंत्री ने दिया जवाब, समयमान और पदोन्नति के बारे में दी जानकारी

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छिंदवाड़ा. कर्मचारियों के सातवां वेतनमान के नियम के बारे में पांढुर्ना विधायक निलेश उइके ने विधानसभा में सवाल उठाया और सरकार से जवाब मांगा। इस पर वित्त मंत्री ने वेतन निर्धारण के नियम बताए और समयमान व पदोन्नति के बारे में भी जानकारी दी।
विधायक ने कहा कि यदि कोई शासकीय सेवक एक जनवरी 2016 को समयमान/पदोन्नति प्राप्त कर लेता है और उस दिनांक को ही विद्यमान छठवें वेतनमान में उसका वेतन निर्धारण हो चुका है तो ऐसे में अगर उसने एक जुलाई 2016 को विद्यमान वेतनमान में वेतनवृद्धि प्राप्त करने के पश्चात सातवें वेतनमान का चयन करने का विकल्प दिया है तो एक जुलाई 16 को उसका वेतन निर्धारण किस प्रकार होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि एक जनवरी 2016 या उसके उपरांत पदोन्नति या समयमान प्राप्त होने पर तद्नुसार वेतन निर्धारण किया जाना है, सातवें वेतनमान में एक जनवरी 16 को वेतन निर्धारण किया जाएगा। इसके बाद पदोन्नति/समयमान का वेतन निर्धारण होगा। एक जनवरी 16 को सातवें वेतनमान में वेतन निर्धारण होने पर इसी तिथि को ही पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करने या 1.1.16 को ही समयमान प्राप्‍त होने की दशा में एक जुलाई 2016 को वार्षिक वेतनवृद्धि की पात्रता होगी। 1.1.16 के बाद एवं 30.6.16 तक पदोन्नति पद पर कार्यभार ग्रहण करने अथवा समयमान प्राप्त होने की दशा में आगामी वेतनवृद्धि की पात्रता 1.1.17 को होगी।

कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन
नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्ति, सेवा त्याग और मृत्यु के प्रकरणों में फंड मैनेजरों के पास जमा राशि के भुगतान के सम्बंध में प्रक्रिया के सम्बंध में भी विधायक उइके ने जानकारी मांगी। इस पर वित्त मंत्री ने बताया कि परिपत्र छह अगस्त 2014 के पश्चात पेंशन निधि विनियामक प्राधिकार की अधिसूचना अनुसार अभिदाता की अधिवार्षिकी की आयु प्राप्त करने से पूर्व मृत्यु होने पर अभिदाता के जमा पेंशन धन राशि दो लाख रुपए से अधिक के प्रकरणों में जमा
पेंशन धन का कम से कम 80 प्रतिशत भाग अनिवार्य रूप से वार्षिकी क्रय करने के लिए उपयोग किया जाएगा एवं शेष 20 प्रतिशत धन एक मुश्त रूप से अभिदाता के नामिती एवं नामितियों को या विधिक वारिसों को भुगतान कर दिया जाएगा। अभिदाता के जमा पेंशन धन की राशि दो लाख या उससे कम होने पर 100 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा।

उद्योगों के फैसले से राजस्व हानि
परासिया विधायक सोहन बाल्मीकि ने वर्ष 2018 मई अक्टूबर के दौरान राज्य सरकार की ओर से उद्योग विभाग से सम्बंधित फैसले से राज्य को राजस्व की हानि के बारे में पूछा। वित्त मंत्री ने राज्य सरकार द्वारा उद्योग विभाग के अंतर्गत उद्योग संवर्धन नीति 2014 के प्रावधान अनुसार निवेश संवर्धन पर गठित मंत्रि-परिषद् समिति द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त निवेश सहायता की प्रकरणवार जानकारी दी। साथ ही बताया कि फैसलों से राज्य में मेगा स्तर की औद्योगिक इकाइयों को अतिरिक्त निवेश सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है। इस अतिरिक्त प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव का समग्र आकलन परियोजना स्थापना एवं स्वीकृत की गई सुविधा का उपभोग करने के पश्चात ही किया जा सकता है।

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