रेत नियम में ये हैं विशेष प्रावधान
1. बिना प्रवेशपत्र के कोई भी वाहन रेत खदान में प्रवेश नहीं करेगा।
2. स्वयं के उपयोग के लिए 50 घनमीटर तक की छूट।
3. पुल,एनएच,जलप्रदाय योजना,नहर,बांध आदि से रेत निकालना प्रतिबंधित।
4. पंचायत,जनपद और जल उपभोक्ता संथा स्वयं कार्य कराए तो रेत में छूट।
5. कलेक्टर पंचायत व नगरीय निकाय को पांच साल के लिए रेत खदान आवंटित करेंगे।
6.गांवों में रेत खनन संचालन के नियम में सरपंच-सचिव पूर्णत: उत्तरदायी होंगे।
7..शहरी क्षेत्र में रेत खदान के लिए महापौर,अध्यक्ष,आयुक्त और सीएमओ के लिए जिम्मेदार होंगे।
8.पंचायत व नगरीय निकाय रेत पर 75 रुपए प्रति घनमीटर व खनिज प्रतिष्ठान के लिए 50 रुपए वसूली करेंगी।
9.अवैध उत्खनन पर रॉयल्टी का 60 गुना या 20 हजार जो अधिक हो,अर्थदण्ड होगा। पर्यावरण क्षतिपूर्ति अलग होगी।
10. अवैध उत्खनन-भंडारण में जब्त वाहन व अन्य मशीनें को दूसरी बार अनिवार्यत:राजसात किया जाएगा।