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अवैध रेत उत्खनन-भंडारण पर लगेगा तगड़ा जुर्माना

locationछिंदवाड़ाPublished: Sep 21, 2018 11:31:22 am

Submitted by:

prabha shankar

नए रेत नियम में पर्यावरण क्षति का भी प्रावधान

Sand rule-2018

Sand rule-2018

छिंदवाड़ा. अवैध रेत उत्खनन-भंडारण करने पर अब न केवल तगड़ा जुर्माना देना पड़ेगा, बल्कि पर्यावरण क्षति का दण्ड भी चुकाना होगा। इसके साथ ही जिला खनिज फण्ड को भी भरने का इंतजाम किया गया है। राज्य शासन द्वारा नए रेत नियम- 2018 में ये प्रावधान किए गए हैं। इस नियम में पिछले गौण खनिज एक्ट से रेत को अलग किया गया है। खासकर पंचायत और नगरीय निकायों द्वारा रेत खदान संचालन पर फोकस किया गया है।
खनिज विभाग के अनुसार राज्य शासन द्वारा पिछले साल 2017 में नई रेत नीति घोषित की गई थी। इसके नियम हाल ही में केबिनेट में पास हुए। उसके बाद असाधारण राजपत्र में इसका प्रकाशन किया गया है। इस नियम में यह उल्लेख है कि जिन रेत खदानों को पंचायत और नगरीय निकायों को आवंटित किया जाएगा। उनके संचालन में स्थानीय जनप्रतिनिधि व अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। खदान घोषित करने से लेकर अर्थदण्ड के अधिकार कलेक्टर को दिए गए हैं। इस नियम में यह है कि रेत की रॉयल्टी 125 रुपए प्रति घनमीटर रखी गई है। जिला खनिज अधिकारी मनीष पालेवार का कहना है कि रेत नियम 2018 में विशेषकर रेत खदान संचालन पर फोकस किया गया है। पहले रेत खदान का संचालन गौण खनिज एक्ट के अधीन होता था। इसके नियम लागू कराए जाएंगे।

रेत नियम में ये हैं विशेष प्रावधान
1. बिना प्रवेशपत्र के कोई भी वाहन रेत खदान में प्रवेश नहीं करेगा।
2. स्वयं के उपयोग के लिए 50 घनमीटर तक की छूट।
3. पुल,एनएच,जलप्रदाय योजना,नहर,बांध आदि से रेत निकालना प्रतिबंधित।
4. पंचायत,जनपद और जल उपभोक्ता संथा स्वयं कार्य कराए तो रेत में छूट।
5. कलेक्टर पंचायत व नगरीय निकाय को पांच साल के लिए रेत खदान आवंटित करेंगे।
6.गांवों में रेत खनन संचालन के नियम में सरपंच-सचिव पूर्णत: उत्तरदायी होंगे।
7..शहरी क्षेत्र में रेत खदान के लिए महापौर,अध्यक्ष,आयुक्त और सीएमओ के लिए जिम्मेदार होंगे।
8.पंचायत व नगरीय निकाय रेत पर 75 रुपए प्रति घनमीटर व खनिज प्रतिष्ठान के लिए 50 रुपए वसूली करेंगी।
9.अवैध उत्खनन पर रॉयल्टी का 60 गुना या 20 हजार जो अधिक हो,अर्थदण्ड होगा। पर्यावरण क्षतिपूर्ति अलग होगी।
10. अवैध उत्खनन-भंडारण में जब्त वाहन व अन्य मशीनें को दूसरी बार अनिवार्यत:राजसात किया जाएगा।

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