कोतवाली पुलिस ने बताया कि विजय नगर निवासी धूडीदेवी उर्फ गुड्डीदेवी पत्नी कालूराम नायक निवासी विजयनगर ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसके पति की मौत 7 जनवरी 2014 हो गई। जिसकी रिलायंस लाइफ एन्श्योरेंस की बीमा पॉलिसी थी लेकिन कंपनी ने राशि नहीं दी। इस पर उसने वकील भूरामल स्वामी व किशोर स्वामी से संपर्क किया। दोनों वकीलों ने उसका मुकदमा उपभोक्ता मंच में लगाया। वकीलों ने अपनी बीस हजार रुपए फीस तय की। इसमें उसे उन्हें पांच हजार रुपए दे दिए।
16 फरवरी 2016 को परिवाद महिला के पक्ष में पारित हो गया, फिर भी कंपनी ने राशि नहीं दी। वकीलों ने कहा कि राशि लेने के लिए एक ओर मुकदमा करना पड़ेगा और खाली कागजों पर साइन करवाए। वहीं उसका ओबीसी शाखा का खाता शहर में नगरपरिषद के पास स्थित बैंक में ट्रांसफर करवा लिया और तीन खाली चेकों पर साइन करवाकर ले लिए। उन्होंने कहा कि जब राशि आएगी तो फोन कर देंगे।
19 जनवरी को वकील का फोन आया कि राशि आ गई है। वकीलों ने खाते में 7 लाख 10 हजार 955 रुपए आना बताया। महिला ने सात लाख की एफडी करवा दी और शेष नकद ले लिए। एक फरवरी को जब बैंक में खाते की पासबुक प्रिंट कराई तो पता चला कि उसके खाते में 17 लाख से अधिक राशि जमा हुई। वकील भूरामल स्वामी व किशोर स्वामी ने उसके एक चेक को लगाकर यह राशि निकालकर धोखाधड़ी की और राशि व कागजात देने से मना कर दिया। पुलिस ने धारा 420 व 406 में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
इनका कहना है कोतवाली में दो वकीलों के खिलाफ एक महिला ने बीमा पॉलिसी के करीब दस लाख रुपए हड़पने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस इस मामले की जांच करेगी। राहुल यादव, थाना प्रभारी कोतवाली।