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ऋणमाफी योजना का दूसरा चरण शुरू, जानिए किस-किस को मिलेगा इसका लाभ

locationछिंदवाड़ाPublished: Jun 29, 2019 01:15:42 am

Submitted by:

prabha shankar

एक लाख तक के पीए और दो लाख तक के एनपीए खाते होंगे शामिल

kisan karz mafi yojna

Second phase of Debt Scheme starts

छिंदवाड़ा. जय किसान फसल ऋण माफी योजना में दूसरे चरण में बचे किसानों का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने इस योजना में शेष किसानों को लाभ देने का आदेश दे दिया है। किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग के प्रमुख सचिव के पत्र जिला अधिकारियों तक पहुंच गए हैं। दूसरे चरण में एक लाख रुपए तक के चालू खातों के प्रकरण और दो लाख रुपए तक के कालातीत खातों को शामिल किया जाएगा। पहले चरण में 50 हजार रुपए तक के पीए और दो लाख रुपए के एनपीए यानी कालातीत खातों को पात्रता के अनुसार ऋण माफी में शामिल किया गया था।
ध्यान रहे जिले में पहले चरण में लगभग 57 हजार 541 किसानों को लाभ मिल चुका है। दूसरे चरण में जिले के 71 हजार 80 किसान बकाया है। इसमें नियम के अनुसार कितने किसान शामिल हो सकते हैं यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद पता चलेगा।

एक ही ऋण खाते वालों को मिलेगा लाभ
दूसरे चरण में सरकार ने जो आदेश दिए हैं उसके अनुसार केवल वही प्रकरण स्वीकृत किए जाएंगे जिनमें एमपी आनलाइन के डेटाबेस में एक आधार पर केवल एक ही ऋण खाता हो।
यानी एक किसान ने यदि एक आधार पर एक से ज्यादा बैंकों से ऋण लिया होगा वह इसके लिए अभी पात्र नहीं हो सकेगा। लाभान्वित होने वाले किसानों को उसके ऋण खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि जिला स्तर से जमा कराई जाएगी। सहकारी बैंक और समितियों से जुड़े किसानों को भुगतान डीएमआर के माध्यम से कराया जाएगा।
दूसरे चरण के लिए शेष बचे किसान
जिले के 11 विकासखंडों में जिन किसानों से ऋण माफी के आवेदन लिए थे उनमें से 71080 किसान दूसरे चरण मेें लाभ मिलने के लिए शेष बचे हैं। छिंदवाड़ा के 8543, मोहखेड़ के 6952, चौरई के 12439, अमरवाड़ा के 7150, हर्रई के 2804, परासिया के 5826, तामिया के 3042, जुन्नारदेव के 2715, सौंसर के 7885, पांढुर्ना के 10145 और बिछुआ के 3579 किसान शामिल हैं।
एमपी ऑनलाइन से चिह्नांकित कर प्रकरण जाएंगे बैंक
ऋण माफी वाले सभी प्रकरण पूर्व की प्रक्रिया के अनुसार ही एमपी ऑनलाइन द्वारा चिह्नांकित किए जाएंगे। इसके बाद बैंक की शाखाओं को पे्रषित किए जाएंगे। उनकी सूचना जिला कलेक्टर लॉगिन पर दिखेगी। प्रकरण मिलने के बाद 15 दिन के अंदर बैंकों को सत्यापन करके देना होगा।

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