छिंदवाड़ा

जांच के लिए भेजी सोशल साइट की आईडी

परिजन ने जुन्नारदेव थाना में नवीन के खिलाफ युवती को परेशान करने की शिकायत की थी।

छिंदवाड़ाOct 12, 2017 / 12:05 pm

babanrao pathe

परिजन ने जुन्नारदेव थाना में नवीन के खिलाफ युवती को परेशान करने की शिकायत की थी।

छिंदवाड़ा .जुन्नारदेव थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती के खुदकुशी करने के मामले में दातलावादी निवासी नवीन उर्फ बॉबी साहू (२५) को न्यायायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उल्लेखनीय है कि १० सितम्बर की शाम को २१ वर्षीय युवती ने फांसी के फंदे पर झूलकर जान दी थी। परिजन ने जुन्नारदेव थाना में नवीन के खिलाफ युवती को परेशान करने की शिकायत की थी। अपराध पंजीबद्ध कर उसे तत्काल हिरासत में लिया गया था।

पुलिस की अब तक की जांच में सामने आया है कि युवती को नवीन कई तरह से परेशान कर रहा था। परिजन का आरोप है कि फोटो वायरल होने से परेशान होकर उसने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने युवती की सोशल साइट की फोटो कॉपी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजी है। थाना प्रभारी केके अवस्थी ने बताया कि युवती की आईडी की फोटो कॉपी परीक्षण के लिए भेजी है। आरोपी को बुधवार न्यायालय में पेश किया, यहां से उसका जेल वारंट काट दिया गया है। प्रकरण में आगे की जांच और कार्रवाई की जा रही है।

छिंदवाड़ा. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम ने मंगलवार को इंश्योरेंस क्लेम के प्रकरण पर सुनवाई की। दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद इंश्योरेंस कम्पनी के खिलाफ निर्णय दिया। एक माह के भीतर वाहन मालिक को इंश्योरेंस की राशि, मानसिक क्षतिपूर्ति एवं वाद प्रस्तुत करने पर किए गए खर्च की राशि देने के आदेश दिए हैं।

बिछुआ ब्लॉक के ग्राम जाखावाड़ी निवासी श्याम (२३) पिता रामदास बाघमारे दो मार्च २०१५ को एक चौपहिया वाहन अधिकृत विक्रेता से खरीदा था। वाहन का इंश्योरेंस मानसरोवर कॉम्प्लैक्स स्थित एक निजी इंश्योरेंस कम्पनी से कराया था, जिसकी अवधि दो मार्च २०१५ से १ मार्च २०१६ की मध्यरात्रि तक थी। पांच नवंबर २०१५ को चौपहिया वाहन छिंदवाड़ा बिछुआ मार्ग पर दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गया। वाहन का शोरूम में क्लेम फॉर्म भरवाने के बाद मरम्मत कराई गई जिस पर ६७ हजार ३८० रुपए खर्च हुए। इंश्योरेंस कम्पनी ने खर्च की गई राशि का भुगतान नहीं किया। श्याम बाघमारे ने फोरम में वाद प्रस्तुत किया। फोरम ने इंश्योरेंस कम्पनी को आदेश जारी किया कि वह वाहन मालिक को ६७ हजार ३८० रुपए वाहन मरम्मत खर्च, वाहन मालिक को मानसिक क्षतिपूर्ति पांच हजार रुपए एवं वाद व्यय दो हजार रुपए एक माह के भीतर दे। वाहन मालिक की ओर से प्रकरण की पैरवी अधिवक्ता गिरीश शर्मा ने की है।

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