निजी स्कूल अभिभावकों द्वारा फीस भुगतान नहीं करने पर विद्यार्थियों को कक्षा में बैठने और वार्षिक परीक्षा में शामिल होने से वंचित नहीं किया जा सकेगा। इस संदर्भ में लोक शिक्षण संभागीय संयुक्त संचालक राजेश तिवारी ने आदेश जारी किए है। बताया जाता है कि कई निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों पर निर्धारित फीस जमा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है तथा बच्चों को परीक्षा में बैठने नहीं दिए जाने की धमकी दी जा रही है।
ऐसी शिकायतें मिलने पर संयुक्त संचालक तिवारी ने नाराजगी जताई है तथा कोविड-19 संक्रमण काल में आर्थिक परेशानियों की वजह से अभिभावकों द्वारा निर्धारित समयावधि में फीस जमा करने में असमर्थ होने पर किसी भी छात्र-छात्रा को कक्षा और परीक्षा में बैठने से वंचित नहीं रखा जा सकेगा। शिकायत मिलने पर सम्बंधित संस्था के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई हैं।