अनियंत्रित रफ्तार के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए यातायात पुलिस लगातार तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों के खिलाफ चालानी से लेकर लाइसेंस निलम्बन की कार्रवाई कर रही है। मंगलवार को यातायात पुलिस ने नागपुर-छिंदवाड़ा नेशनल हाइवे पर सिमरिया हनुमान मंदिर के आगे उमरानाला की ओर इंटर सेपटर वाहन खड़ा किया। जबकि पुलिस की टीम स्टापर लगाकर ग्राम चिखलीकला के पास खड़ी थी। क्षमता से अधिक रफ्तार पर चलने वाले वाहनों की सूचना तत्काल इंटर सेपटर वाहन में सवार पुलिसकर्मी चिखलीकला ग्राम में नाकाबंदी कर खड़ी पुलिस को दे रहे थे। यहां वाहनों को रोककर कार्रवाई की गई है। मंगलवार को कुछ ही घंटों में पुलिस ने कुल 10 दोपहिया, चौपहिया वाहन ओवर स्पीडिंग में पकड़ लिए थे। सभी वाहन के चालकों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की गई है। इनमें से लग्जरी कार के चालक की रफ्तार सबसे अधिक 111 किमी प्रति घंटे की थी जो नागपुर से सिवनी की ओर जा रहा था। उसके खिलाफ जुर्माने के साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस निलम्बन की कार्रवाई की जा रही है। वाहन चालक का लाइसेंस निम्बित करने के लिए ट्रैफिक डीएसपी सुदेश कुमार सिंह की ओर से सिवनी परिवहन अधिकारी को पत्राचार किया जा चुका है। वहीं रात में जिला मुख्यालय पर यातायात पुलिस ने 11 वाहनों को जब्त कर यातायात थाना परिसर में खड़ा कराया है। ट्रैफिक डीएसपी सुदेश कुमार सिंह ने बताया कि सभी वाहन नो पर्किंग में खड़े थे।
80 किमी प्रति घंटे की होनी चाहिए रफ्तार
ट्रैफिक डीएसी सिंह ने बताया कि हाइवे पर दोपहिया एवं चौपहिया वाहनों की रफ्तार अधिकतम 80 किमी प्रति घंटे की होनी चाहिए। इससे अधिक रफ्तार पर चलने वाले वाहनों के खिलाफ पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है जो आगे भी जारी रहेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के प्रकाशित राजपत्र के अनुसार एक्सप्रेस वे पर वाहनों को 120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पर चलाया जा सकता है। राजपत्र के अनुसार हाइवे पर वाहनों की रफ्तार किसी भी स्थिति में 80 से अधिक नहीं होनी चाहिए।