दुर्घटना में चार लोगों की मौत पर मिली वाहन चालक को सजा
छिंदवाड़ाPublished: Oct 14, 2021 12:50:34 pm
लापरवाही पूर्वक तेज गति से वाहन चलाकर दुर्घटना करने के आरोपी वाहन चालक को अदालत ने 8 हजार रुपए जुर्माना तथा नौ माह के सश्रम कारावास से दंडित किया है। 24 मई 2013 को मुसादेही थाना उमरेठ से सुनील ढोके की बारात लेकर जा रही जीप के वाहन चालक सिपतलाल गोंडने वाहन को तेज गति व लापरवाही से चलाया। जीप पुल के पास पलट गई। जीप में बैठे भानु, कमल, दुलीचंद एंव सुदामा की मौत हो गई थी।
छिन्दवाड़ा/परासिया. लापरवाही पूर्वक तेज गति से वाहन चलाकर दुर्घटना करने के आरोपी वाहन चालक को अदालत ने सजा सुनाई हैं। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मोहित नामदेव ने बताया कि 24 मई 2013 को मुसादेही थाना उमरेठ से सुनील ढोके की बारात लेकर जा रही जीप के वाहन चालक ने वाहन को तेज गति व लापरवाही से चलाया। जीप पुल के पास पलट गई। जीप में बैठे भानु, कमल, दुलीचंद एंव सुदामा की मौत हो गई थी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी परासिया ने आरोपी जीप चालक सिपतलाल गोंड(३८) पिता सेहगू लाल निवासी सिरस को विभिन्न धाराओं में कुल 8 हजार रुपए जुर्माना तथा नौ माह के सश्रम कारावास से दंडित किया है। आर्थिक सहायता स्वीकृत : आकाशीय बिजली गिरने से मवेशियों की मौत पर प्रशासन ने पशुपालक को आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। बिजली गिरने से ग्राम गुर्रेखुरई मऊ के पशुपालक जामुन सिंग दर्शमा को एक बछडा के लिये 16 हजार,गाय के लिए 30 हजार और 3 बैलों के लिए प्रति बैल 25 हजार रूपए के मान से 75 हजार रूपए सहित एक लाख 21 हजार रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है ।