आरक्षण यथावत रहने से मायूसी
सरपंच संघ ने चुनाव आयोग से चक्रानुक्रम आरक्षण करने की मांग की थी, लेकिन इस पर निर्णय होता इससे पहले ही आचार संहिता लागू हो गई। सरपंच अनिल राउत का कहना है कि इससे नए लोगों खासकर महिला प्रत्याशियों को मौका नहीं मिलेगा। यह निर्णय अनुचित है। राउत का कहना है कि आरक्षण एक जैसा होने से जिन गांवों में जिन वर्गों की जनसंख्या नगण्य हैं उन गांवो में अन्य वर्ग के लोगों को मौका नहीं मिल सकेगा।
आरक्षण की स्थिति
वर्ष 2014 में हुए आरक्षण को इस चुनाव में भी लागू किया गया है। इसके अनुसार जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 25 अनुसूचित जनजाति मुक्त और क्षेत्र क्रमांक 26 अनारक्षित रहेगा। इसी तरह जनपद अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति, वहीं सदस्य क्षेत्र क्रं 16 व 18 अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए 1,2,3,4,7 और मुक्त 5,8,9, 10, 17 , ओबीसी वर्ग की महिला के लिए क्षेत्र क्रं 22,23,24 और मुक्त 13, 21,25 , अनारक्षित महिला वर्ग के लिए क्षेत्र क्रं 6,11,14, 15 और मुक्त 12,19,20 रहेगी। ग्राम पंचायतों में एस टी महिला के लिए 30 ग्रा पं, मुक्त 29, एससी महिला के लिए एक, ओबीसी चार में से 2 महिला और 2 पुरुष, अनारक्षित 8 में से 4 महिला और 4 पुरुष,के लिए आरक्षित रहेगी।