छिंदवाड़ा

अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित जनपद पंचायत अध्यक्ष का पद

पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही जिले में आचार संहिता लागू हो गई है। प्रशासन चुनावी तैयारियों में जुट गया है। क्षेत्र की जनपद पंचायत के अंतर्गत 72 ग्राम पंचायत, 25 जनपद सदस्यों सहित जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 25 व 26 के लिए चुनाव होंगे।

छिंदवाड़ाDec 06, 2021 / 07:46 pm

Sanjay Kumar Dandale

Jabalpur.Other political parties including BJP and Congress have started becoming active regarding the three-tier panchayat elections.

छिंदवाड़ा /पांढुर्ना. पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही जिले में आचार संहिता लागू हो गई है। प्रशासन चुनावी तैयारियों में जुट गया है। रविवार को अवकाश होने के बाद भी तहसीलदार कमलेश नीरज, सीइओ ललित चौधरी ने जनपद पंचायत कार्यालय में चुनावी कामकाज के लिए व्यवस्थाएं देखी।
क्षेत्र की जनपद पंचायत के अंतर्गत 72 ग्राम पंचायत, 25 जनपद सदस्यों सहित जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 25 व 26 के लिए चुनाव होंगे। तीन चरणों में होने वाले चुनाव के दूसरे चरण में 28 जनवरी को पांढुर्ना जनपद पंचायत में मतदान होगा। सभी आरक्षण वर्ष 2014 के अनुसार ही है।
पिछली बार अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था। इस साल यहीं रहेगा। पिछले सात वर्षों से चुनाव का इंतजार कर रहे नेताओं में चुनाव की घोषणा के बाद हलचल शुरू हो गई है। चुनाव में खड़े होने वाले प्रतिभागी जीतने का समीकरण बनाने में जुट गए है। चुनाव में कुल 1 लाख 13 हजार 204 मतदाता वोट डालेंगे। इनमें 58 हजार 168 पुरुष और 55 हजार 034 महिला हंै।

आरक्षण यथावत रहने से मायूसी
सरपंच संघ ने चुनाव आयोग से चक्रानुक्रम आरक्षण करने की मांग की थी, लेकिन इस पर निर्णय होता इससे पहले ही आचार संहिता लागू हो गई। सरपंच अनिल राउत का कहना है कि इससे नए लोगों खासकर महिला प्रत्याशियों को मौका नहीं मिलेगा। यह निर्णय अनुचित है। राउत का कहना है कि आरक्षण एक जैसा होने से जिन गांवों में जिन वर्गों की जनसंख्या नगण्य हैं उन गांवो में अन्य वर्ग के लोगों को मौका नहीं मिल सकेगा।
आरक्षण की स्थिति
वर्ष 2014 में हुए आरक्षण को इस चुनाव में भी लागू किया गया है। इसके अनुसार जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 25 अनुसूचित जनजाति मुक्त और क्षेत्र क्रमांक 26 अनारक्षित रहेगा। इसी तरह जनपद अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति, वहीं सदस्य क्षेत्र क्रं 16 व 18 अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए 1,2,3,4,7 और मुक्त 5,8,9, 10, 17 , ओबीसी वर्ग की महिला के लिए क्षेत्र क्रं 22,23,24 और मुक्त 13, 21,25 , अनारक्षित महिला वर्ग के लिए क्षेत्र क्रं 6,11,14, 15 और मुक्त 12,19,20 रहेगी। ग्राम पंचायतों में एस टी महिला के लिए 30 ग्रा पं, मुक्त 29, एससी महिला के लिए एक, ओबीसी चार में से 2 महिला और 2 पुरुष, अनारक्षित 8 में से 4 महिला और 4 पुरुष,के लिए आरक्षित रहेगी।

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