मारपीट करने वालों को कारावास
छिंदवाड़ाPublished: Oct 17, 2019 05:07:27 pm
4000 रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित
मारपीट करने वालों को कारावास
परासिया. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी परासिया द्वारा थाना उमरेठ के आरोपी गण प्रेमचंद पिता बबलू गोली, अमीरचंद पिता बबलू गोली, दरेश पिता प्रेमचंद गोली, हुकुमचंद पिता बबलू गोली सभी निवासी पूराठाना थाना उमरेठ को धारा 323 में न्यायालय उठाने तक की सजा एवं प्रत्येक को पांच सौ रुपये अर्थदंड और धारा 325 में 6 माह का कारावास एवं पांच सौ रुपये कुल 4000 रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि प्रार्थी अपने घर में खाना बना रही थी उसी समय झगड़े की आवाज सुनकर घर के बाहर आई तो देखा कि ससुर शंकर को आरोपीगण के द्वारा गालियां देकर मारपीट कर रहे थे तभी दरेश आया और प्रार्थी को धक्का मार दिया जिससे वह जमीन पर गिर गई जिससे उसे बाई आंख के नीचे एवं नाक में व दाहिने पैर के घुटने में फ्रेक्चर हो गया एवं आरोपीगण द्वारा जान से मारने की धमकी दी जिस पर से थाना उमरेठ की पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन की ओर से मोहित नामदेव सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने पैरवी की।
न्यायालय उठने तक की सजा – न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी परासिया द्वारा थाना उमरेठ के आरोपी छोटू उर्फ आकाश पिता हीरू साहू, प्रकाश पिता संतोष लोखंडे, शेरा उर्फ शेरखान, प्रवीण पिता महादेव तुमाने, रामभरोस पिता चरण पवार, धर्मेंद्र हीरू साहू, सभी आरोपियों को जुआ एक्ट में दोष सिद्ध पाते हुए सभी को न्यायालय उठने तक सजा एवं प्रत्येक को 100-१०० रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।