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भोजनालय में शराब बेचने वाले को सुनाई सजा

locationछिंदवाड़ाPublished: Jul 14, 2018 12:52:56 am

Submitted by:

prabha shankar

सिविल न्यायालय में तीन फैसले

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छिंदवाड़ा. जिले के तीन सिविल न्यायालय में शुक्रवार को फैसला सुनाया गया। तीन प्रकरण में न्यायाधीशों ने बचाव और अभियोजन पक्ष की दलील सुनने के बाद आरोपियों को सजा सुनाई। एक मामला अवैध शराब बेचने और दो मारपीट के है।
बिछुआ निवासी आरोपी रमेश इबनाती का सौंसर में भोजनालय है जिसमें वह अवैध शराब अपने आधिपत्य में रखकर बेच रहा था। मुखबिर की सूचना पर सौंसर थाना में पदस्थ एएसआई देवराज त्रिपाठी ने भोजनालय में रेड कर वहां से लगभग एक हजार 580 रुपए कीमत की अवैध शराब जब्त की। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा में अपराध दर्ज किया गया। अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सौंसर के समक्ष पेश किया। आरोपी को दोषी पाते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आशीष दवनडे ने आरोपी को दोषी पाते हुए एक हजार 5 सौ रुपए के अर्थदंड और कारावास से दंडित किया। शासन की ओर से धर्मेश शर्मा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने पैरवी की।
मानेश्वर ने थाना पांढुर्ना में उपस्थित होकर बताया की उसकी पत्नी आशाबाई मकान की दीवार पर सीढ़ी लगाकर पानी डाल रही थी। आरोपी रामचंद्र, वासुदेव एवं विनोद उसे अपशब्द कहने लगे। महिला को सीढ़ी से गिरा दिया। कुसुम बाई बीच-बचाव करने पहुंची तो उसके साथ भी मारपीट की गई। पांढुर्ना न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने आरोपी रामचंद्र, विनोद एवं वासुदेव निवासी ग्राम तिगांव को पंद्रह-पंद्रह दिन के साधारण कारावास एवं पांच-पांच सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माने की राशि में से 1-1 हजार रुपए प्रतिकर के रूप में पीडि़त को देने के आदेश किए हैं। शासन की ओर से शिवेंद्र प्रताप सिंह सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने पैरवी की।
सिविल न्यायालय अमरवाड़ा में मारपीट के प्रकरण में मारवाड़ा निवासी आरोपी बुद्धिमान उनके को न्यायालय उठने तक की सजा और 5 सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। फैसला कमलेश मीणा जेएमएफसी ने सुनाया। छह जनवरी 2017 को धनीराम भलावी दोपहर 12 बजे अपने घर जा रहा था। आरोपी बुद्धिमान उनके ने रास्ते में रोककर मारपीट की। पीडि़त ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रकरण में शासन की ओर से लोकेश कुमार घोरमारे एडीपीओ ने पैरवी की।
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