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पैरालीगल वॉलेंटियरों को जरूरतमदों की सहायता करने के गुर सिखाए

locationछिंदवाड़ाPublished: Feb 05, 2020 06:39:18 pm

Submitted by:

Rajendra Sharma

एडीआर भ्वन में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

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छिंदवाड़ा/ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष बीएस भदौरिया के निर्देशन में एडीआर भवन जिला न्यायालय परिसर छिंदवाड़ा में पैरालीगल वॉलेन्टियर्स का एक दिवसीय ओरिएन्टेशन कोर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
प्रशिक्षण का शुभारंभ विशेष न्यायाधीश छिंदवाड़ा एनके गोधा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव विजय सिंह कावछा, जिला विधिक सहायता अधिकारी सोमनाथ राय, एनसीएस राव एवं श्यामल राव ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यापर्ण एवं दीप प्रज्ज्वलित कर किया। प्रशिक्षण में जिला मुख्यालय छिंदवाड़ा, तहसील अमरवाड़ा, चौरई, जुन्नारदेव, पांढुर्ना, परासिया एवं सौंसर से 142 पैरालीगल वॉलेंटियर्स ने भाग लिया।
कड़ी के रूप में कार्य करेंगे पैरालीगल वालेंटियर्स

विशेष न्यायाधीश एवं लोक अदालत प्रभारी नवनीत कुमार गोधा ने प्रशिक्षण के शुभारंभ अवसर पर कहा कि पैरालीगल वालेंटियर्स विधिक सेवा प्राधिकरण एवं समुदाय के बीच में कड़ी के रूप में कार्य करेंगे, जिससे न्याय से वंछित लोगों को सुलभ न्याय मिल सके। प्रशिक्षक के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विजय सिंह विधिक ने बताया कि अपराध पीडि़त प्रतिकर योजना, 2015 क्या है और पीडि़ता को इस योजना का लाभ कैसे दिलाया जा सकता है? इसकी प्रक्रिया से अवगत कराते हुए उन्होंने ऐसे चिह्नित पीडि़त परिवार को योजना एवं जनउपयोगी लोक अदालत के मामलों के निराकरण के लिए प्राधिकरण तक हितग्राहियों के आवेदन पहुंचाने में अपना योगदान देने के संबंध में जानकारी दी ।
दायित्वों का निर्वहन करने दी जानकारी

जिला विधिक सहायता अधिकारी सोमनाथ राय ने राष्ट्रीय स्तर से लेकर तहसील स्तर तक संचालित जिला प्राधिकरण एवं तहसील विधिक सेवा समितियों की कार्यप्रणाली से अवगत कराते हुए बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण का लक्ष्य एवं दृष्टिकोण नालसा एवं सालसा की विभिन्न योजनाओं एवं विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना, लोक अदालत, पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र, मीडिएशन आदि का संचालन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है और इनसे संबंधित जो भी मामलें आपके कार्य के दौरान आते हैं, उन्हें संबंधित तहसीलों से संपर्क कर हितग्राहियों को लाभ दिलाएं। श्यामल राव ने किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत किए जाने वाले कार्यों की जानकारी के अंतर्गत बालकों के मैत्रीपूर्ण संबंध, मनोरोगियों को चिकित्सा सुविधा, बालगृह एवं संमप्रेक्षण गृहों का भ्रमण करते हुए बालकों की समस्याओं से अवगत होना, साथ ही बच्चों के संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। इसके साथ ही पैरालीगल वालेंटियर्स के कर्तव्यों विषय में अवगत कराकर अपने दायित्वों का निर्वहन करने के संबंध में जानकारी दी गई।
नि:शुल्क अधिवक्ता उपलब्ध करने के संबंध बताया

प्रशिक्षण के दौरान एनसीएस राव ने किशोर न्याय बोर्ड में आने वाले विधि का उल्लघन करने वाले बालकों को परामर्श के साथ उनके कौशल को विकसित करने के लिए जानकारी उपलब्ध कराकर जरूरतमंद व्यक्तियों को नि:शुल्क अधिवक्ता उपलब्ध करने के संबंध बताया।
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