scriptSand Mining: बिना जीपीएस सिस्टम लगाए वाहनों से हो रहा रेत का परिवहन | Transport of sand by vehicles without installing GPS system | Patrika News

Sand Mining: बिना जीपीएस सिस्टम लगाए वाहनों से हो रहा रेत का परिवहन

locationछिंदवाड़ाPublished: Jul 31, 2021 10:33:09 am

Submitted by:

prabha shankar

दो वर्ष पहले ही राजपत्र में हो चुका है प्रकाशन

overloading of sand by railing

पटरा लगाकर रेत की ओवरलोडिंग

छिंदवाड़ा। मप्र खनिज साधन विभाग द्वारा रेत के उत्खनन, परिवहन एवं टेंडर के सम्बंध में अलग से मप्र राजपत्र प्रकाशन करके नियमों को लागू किया गया था। इसमें रेत के परिवहन में संलग्न प्रत्येक वाहन में जीपीएस सिस्टम लगाने की शर्त भी लागू की गई थी, लेकिन दो साल बीतने के बाद भी राज्य सरकार द्वारा इसके सम्बंध में आज तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई।
दरअसल, 30 अगस्त 2019 को गजट प्रकाशन के साथ ही रेत के सम्बंध में बनाई गई नई नीति के अन्य नियम तत्काल लागू कर दिए गए, लेकिन वाहनों में जीपीएस तकनीक लगाने के लिए राज्य सरकार की अधिसूचना का इंतजार किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा नियम बनाकर लागू कर दिए जाने के बाद एक भी वाहन बिना जीपीएस सिस्टम से लैस हुए रेत का परिवहन नहीं कर सकेगा।

जीपीएस इसलिए है जरूरी
रेत के परिवहन करने वाले वाहनों में जीपीएस सिस्टम नहीं होने के कारण खनिज विभाग के लिए वाहनों के फेरों का पता लगाना, एक बड़ा सिरदर्द है। क्योंकि ट्रांजिट परमिट लेने के दौरान उसका निर्धारित समय तय हो जाता है। उस दौरान रेत खदान अथवा रेत के भंडारण क्षेत्र से परिवहन करने वाले वाहनों को परिवहन करना जरूरी होता है। उसके समाप्त होने पर वाहनों द्वारा परिवहन अवैध हो जाता है। जीपीएस लगने के बाद जहां खनिज विभाग को रजिस्टर्ड वैध परमिट वाले वाहनों की जानकारी होगी, वहीं परिवहन करने वाले वाहनों को अपनी सत्यता प्रमाणित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

अब तक 7315 वाहन हो चुके हैं पंजीकृत
रेत समेत खनिज सम्पदा के परिवहन के लिए तय वाहनों को वाहन मालिक द्वारा
खनिज विभाग में पंजीकृत कराया जाता है। 30 जुलाई 2021 की स्थिति में अब तक 7315 वाहन पंजीकृत किए जा चुके हैं। इसमें 2019-20 में 1209, 2020-21 में 1186 और 2021-22 में 322 वाहन पंजीकृत किए गए। इन वाहनों में सबसे अधिक टै्रक्टर ट्रॉली, ट्रक व डम्पर शामिल हैं।

&नई नीति में रेत के परिवहन करने वाले वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाने के निर्बंधन का उल्लेख किया गया है, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार अलग से नियम बनाकर लागू करेगी। अभी फि लहाल यह नियम लागू नहीं है।
मनीष पालेवार, जिला खनिज अधिकारी

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