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बलात्कार के दो आरोपियों को बीस-बीस साल की सजा

locationछिंदवाड़ाPublished: Jul 13, 2019 05:47:09 pm

अपर सत्र न्यायाधीश ने गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपियों को दोषी करार देते हुए इस सजा और जुर्माने से दंडित किया।

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सौंसर . दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायालय ने दो आरोपियों को 20 वर्ष की सजा के साथ 35 हजार जुर्माने से दंडित किया है। घटना मार्च 2018 की है।
जानकारी के अनुसार राहुल पिता विजय सोमकुंवर 28 वर्ष एवं आशीष उर्फ पिंटू वासनिक ने एक कॉलेज छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। छात्रा की शिकायत पर दोनों युवकों के विरुद्ध 366, 323, 376 डी के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई थी। लगभग एक वर्ष के बाद मामले को लेकर अपर सत्र न्यायाधीश ने गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपियों को दोषी करार देते हुए इस सजा और जुर्माने से दंडित किया। शासन की ओर से अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता शंकर चंद साहू ने पैरवी की ।
युवक का शव कुएं में मिला
उमरेठ. तहसील के ग्राम मोरडोंगरी में एक अज्ञात युवक का शव कुए में दिखाई दिया। बताया जाता है वह तीन चार दिन से क्षेत्र में घूम रहा था। सुखराम पवार के खेत सूखे कुएं में गिरा दिखाई दिया कुएं में गिरने से उसकी मौत हो गई। राजेन्द पिता गोविन्द भावरकर ने पुलिस को सूचना दी । पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। युवक के परिजन का पता लगाने की कोशिश की गई लेकिन पता नहीं चल सका। पुलिस और सरपंच ने युवक का अतिम संस्कार मोक्षधाम उमरेठ में कराया।

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