संशोधित आदेश में ये खास
– सभी प्रकार दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और निजी कार्यालय सुबह नौ से रात आठ बजे तक खुल सकेंगे। दुकानों में गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य सोशल डिस्टेसिंग और मास्क अनिवार्य।
– जिम एवं फिटनेस सेंटर्स रात आठ बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता पर
संचालित होंगे।
– सभी होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय एवं क्लब 50 प्रतिशत केपेसिटी से रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे।
– वैवाहिक कार्यक्रम में दोनों पक्षों (जिसमें पंडित एवं नाई सहित) से 25-25 इस प्रकार कुल 50 व्यक्ति शामिल होंगे।
– अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 व्यक्तियों के उपस्थित रहने की छूट रहेगी।
महाराष्ट्र से बस परिवहन का संचालन 22 तक स्थगित
कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत महाराष्ट्र राज्य से आने और जाने वाले बस परिवहन संचालन को स्थगित रखते हुए इसकी अवधि 22 जून तक बढ़ा दी गई है। पूर्व में यह अवधि 15 जून तक के लिए निर्धारित थी। अब 22 जून तक लोक हित में अंतर्राज्यीय अनुज्ञाओं और अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञाओं से आच्छादित महाराष्ट्र राज्य की सभी यात्री बस वाहनों का मप्र राज्य की सीमा में प्रवेश नहीं हो सकेगा। कलेक्टर द्वारा अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और सभी परिवहन चैकपोस्ट प्रभारी को इस संबंध में समुचित कार्यवाही के निर्देश दिए गए। अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सुनील शुक्ला ने बताया कि उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्यों से आने और जाने वाले बस परिवहन संचालन को 16 जून से अनुमति प्रदान की गई है।