यहां मिलेगी छूट प्रशासन के मुताबिक जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की दुकानें सुबह 10 से शाम 7 बजे तक ही खुलेंगी. इस दौरान शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी. मिनी औद्योगिक गतिविधियां, आईटी सेवाएं, डाटा कालसेंटर, ई-कामर्स से जरूरी समान मंगाना, कोरियर व पोस्टल सेवाएं, स्थानीय श्रमिकों से निर्माण कार्य, पान की दुकानें, सैलून, ओपीडी, मेडिकल क्लीनिक, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, कारपेंटर, 33 प्रतिशत स्टाफ के साथ निजी कार्यालय, मोबाइल, लैपटॉप, स्टेशनरी, कपड़े की दुकानें खुल जाएगी। इसके अलावा साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, बुकिंग वाले वाहन, दुपहिया वाहन व चार पहिया वाहन में लॉकडाउन के नियमानुसार एक या दो ही लोग सफर कर पाएंगे।
यहां रहेंगी पाबंदियां
जिलाधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार बुजुर्ग व दस साल से छोटे बच्चों के बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी. लॉकडाउन का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा सभी को. लापरवाही करने पर सख़्त कार्रवाई की जाएगी. जनपद के सीमावर्ती इलाकों में पुलिस को कड़ी निगहबानी के निर्देश दिए गए हैं. शापिंग मॉल, रेल परिवहन, स्कूल-कालेज, जिम, राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक, जुलूस व सांस्कृतिक गतिविधियों पर रोक रहेगी.