किसी भी हालत में नियम विरुद्ध खनन बर्दास्त नहीं
जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर द्वारा अवैध खनन पर कड़ा रुख अख्तियार करने का परिणाम क्या होगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा लेकिन इस समय डीएम के सख्त तेवर से खनन की दुनिया में हलचल जरूर है। कलेक्ट्रेट में जिला खनिज अधिकारी मिथलेश कुमार पांडेय, एसडीएम कर्वी इंदु प्रकाश व एसडीएम राजापुर सुभाष चंद्र यादव और बालू घाट ठेकेदारों के साथ बैठक करते डीएम ने कहा कि सरकार ने खनन का पट्टा कुछ नियम व् शर्तो के साथ आवंटित किया है और पालन कराना प्रशासन का दायित्व है। ठेकेदारों को चेताते हुए उन्होंने कहा कि अवैध खनन को लेकर वे पूरी तरह से गंभीर हैं जनपद में किसी भी तरह का अवैध खनन नहीं होने दिया जाएगा।
जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर द्वारा अवैध खनन पर कड़ा रुख अख्तियार करने का परिणाम क्या होगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा लेकिन इस समय डीएम के सख्त तेवर से खनन की दुनिया में हलचल जरूर है। कलेक्ट्रेट में जिला खनिज अधिकारी मिथलेश कुमार पांडेय, एसडीएम कर्वी इंदु प्रकाश व एसडीएम राजापुर सुभाष चंद्र यादव और बालू घाट ठेकेदारों के साथ बैठक करते डीएम ने कहा कि सरकार ने खनन का पट्टा कुछ नियम व् शर्तो के साथ आवंटित किया है और पालन कराना प्रशासन का दायित्व है। ठेकेदारों को चेताते हुए उन्होंने कहा कि अवैध खनन को लेकर वे पूरी तरह से गंभीर हैं जनपद में किसी भी तरह का अवैध खनन नहीं होने दिया जाएगा।
जितने का सीमांकन उतने में खनन
डीएम ने पट्टेधारकों को चेतावनी देते हुए कहा कि खनन घाट का जो सीमांकन किया गया है उतने में ही खनन कार्य किया जाएगा। सभी पट्टेधारकों को हिदायत दी गई कि जिन खनन घाटों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं वहां तत्काल इसकी व्यवस्था करें।
डीएम ने पट्टेधारकों को चेतावनी देते हुए कहा कि खनन घाट का जो सीमांकन किया गया है उतने में ही खनन कार्य किया जाएगा। सभी पट्टेधारकों को हिदायत दी गई कि जिन खनन घाटों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं वहां तत्काल इसकी व्यवस्था करें।
रद्द होगा पट्टा
डीएम विशाख जी अय्यर के मुताबिक 15 जून से 30 जून तक प्रशासन की ओर से प्रत्येक घाट का निरीक्षण किया जाएगा यदि किसी घाट में अवैध खनन पाया जाता है तो सीधे खनन पट्टा रद्द कर दिया जाएगा औ जुर्माना भी वसूलने की कार्यवाई भी की जाएगी।
डीएम विशाख जी अय्यर के मुताबिक 15 जून से 30 जून तक प्रशासन की ओर से प्रत्येक घाट का निरीक्षण किया जाएगा यदि किसी घाट में अवैध खनन पाया जाता है तो सीधे खनन पट्टा रद्द कर दिया जाएगा औ जुर्माना भी वसूलने की कार्यवाई भी की जाएगी।
जब तक का पट्टा तब तक चलाना होगा घाट
जिलाधिकारी ने खनन ठेकेदारों को स्पष्ट कर दिया कि कोई भी बालू घाट सरेंडर नहीं होगा। पांच साल के लिए पट्टा हुआ है तो घाट चलाना ही होगा। यह नहीं हो सकता है कि खनन क्षेत्र में दो-तीन माह में खोदाई कर पूरी बालू निकाल ली जाए और फिर घाट सरेंडर कर दिया जाए।
जिलाधिकारी ने खनन ठेकेदारों को स्पष्ट कर दिया कि कोई भी बालू घाट सरेंडर नहीं होगा। पांच साल के लिए पट्टा हुआ है तो घाट चलाना ही होगा। यह नहीं हो सकता है कि खनन क्षेत्र में दो-तीन माह में खोदाई कर पूरी बालू निकाल ली जाए और फिर घाट सरेंडर कर दिया जाए।