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Nikay Election 2017 : आचार सहिंता के नियमों पालन करने के दिए गए निर्देश

locationचित्रकूटPublished: Nov 02, 2017 02:26:25 pm

Submitted by:

Mahendra Pratap

जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेटों को आचार सहिंता का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है।

 Election commission rule

चित्रकूट. जनपद में मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रत्याशी किसी भी तरह की आचार सहिंता सम्बंधित लक्ष्मण रेखा नहीं लांघ पाएंगे। धार्मिक भावनाओं को बैशाखी बनाकर जनता को रिझाने का मंसूबा पाले प्रत्याशी ऊपर वाले का भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यदि किसी तरह की भी लापरवाही आचार सहिंता के पालन को लेकर की गई तो प्रत्याशियों पर चुनाव आयोग का डंडा चलना तय है। प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों को भी चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों से अवगत कराया जा रहा है और आचार सहिंता के विभिन्न नियमों से वाकिफ भी। जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेटों को आचार सहिंता का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है।

निकाय चुनाव को लेकर जनता को लुभाने के लिए प्रत्याशी किस तरह का जतन करते हैं। बताते हुए चुनावी योद्धा मतदाताओं को हर हाल में आकर्षित करने का जुगाड़ करते हैं। निकाय चुनाव की सरगर्मी जोरों पर हैं और प्रत्याशी भी अब अंगड़ाई लेते हुए चुनावी चक्रव्यूह में उतरने के लिए तैयार हैं। इन सबके बीच प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती आचार सहिंता का पालन करने को लेकर है। लाख कोशिशों के बावजूद भी चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की अनदेखी की खबरें लगभग हर चुनाव में सामने आती रहती हैं। चाहे भाषणबाजी को लेकर हो या फिर प्रचार के किन्ही अन्य कारणों व तरीकों को लेकर हो। नामांकन की प्रक्रिया प्रारम्भ है और संभावित प्रत्याशी प्रचार के लिए कमर भी कस चुके हैं। आचार सहिंता का पालन करने को लेकर प्रशासन के उच्चाधिकारीयों ने मातहतों को चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों से वाकिफ़ कराते हुए कड़े निर्देश दिए हैं।

आचार सहिंता का हो कड़ाई से पालन

चुनाव को लेकर आचार सहिंता का पाठ पढ़ाते हुए अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रत्याशियों द्वारा सभा, रैली जुलुस, टीवी चैनल, केबिल नेटवर्क, वीडियो वाहन अथवा रेडियो से किसी भी तरह का प्रचार विज्ञापन करने के लिए प्रशासन से अनुमति लेना आवश्यक होगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा राजनैतिक दलों प्रत्याशियों की अनुमति के बिना उनके पक्ष में निर्वाचन विज्ञापन या प्रचार सामग्री प्रकाशित नहीं कराइ जाएगी। उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 171 एच के तहत यह दंडनीय अपराध होगा। चुनाव प्रचार हेतु लाउडस्पीकर व साउंड बॉक्स का प्रयोग प्रशासन से अनुमति के बाद ही प्रत्याशियों द्वारा किया जा सकेगा और रात 10 से सुबह 6 बजे तक इसका प्रयोग प्रत्याशी प्रचार के लिए नहीं कर पाएंगे।

नहीं कर पाएंगे ऊपर वाले का इस्तेमाल

उप जिला निर्वाचन अधिकारी विजय नारायण पाण्डेय ने बताया कि आचार सहिंता के तहत उम्मीदवार द्वारा अपनी तस्वीर या किसी भी देवी देवताओं की तस्वीरों से युक्त डायरी कलेंडर स्टीकर का मुद्रण और वितरण करना आचार सहिंता उल्लंघन के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा इसके साथ ही किसी भी तरह की रिश्वत का आदान प्रदान भी आईपीसी के तहत दंडनीय माना जाएगा। मतदान के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर के अंदर चुनाव प्रचार नहीं हो सकता और न ही प्रत्याशियों द्वारा वोट मांगा जा सकता है। इन सभी नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं।

पोलिंग बूथों का निरीक्षण करने के निर्देश

जनपद में 22 नवम्बर को प्रथम चरण के तहत निकाय चुनाव का मतदान होगा। जनपद की तीन नगर निकायों में जनता प्रत्याशियों के भाग्य का फैंसला करेगी। चुनाव को लेकर पोलिंग बूथों का निरीक्षण करने का दिशा निर्देश उच्चाधिकारियों ने अधीनस्थों को दिए हैं। जनपद की तीनों नगर निकायों में कुल 88 बूथों पर 22 नवम्बर को निकाय चुनाव के तहत वोट डाले जाएंगे. कर्वी नगर पालिका के अंतर्गत 61, मानिकपुर नगर पंचायत के तहत 14 तथा राजापुर नगर पंचायत के तहत 13 बूथों पर मतदाताओं द्वारा उमीदवारों की किस्मत का फैंसला किया जाएगा। सम्बंधित जोनल व् सेक्टर मजिस्ट्रेटों को पोलिंग बूथों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था सहित सभी मूलभूत सुविधाओं को जांचने परखने का निर्देश उच्चाधिकारियों द्वारा दिया गया है। पोलिंग बूथों पर किसी भी प्रकार की कमी या अव्यवस्था पाए जाने पर तत्काल सम्बंधित अधिकारी को सूचित करने के भी निर्देश मातहतों को दिए गए हैं।

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